- कोलकाता पुलिस आयुक्त ने ट्रैफिक विभाग की तरफ से की घोषणा
- कोलकाता पुलिस आयुक्त ने ट्रैफिक विभाग की तरफ से की घोषणा
- शुरू से 15 नवंबर 2018 तक की सभी ट्रैफिक फाइन से मिलेगी मुक्ति
- एक दिसंबर 2018 से 14 जनवरी 2019 तक के बीच निपटारा करने पर चुकाना होगा सिर्फ 35 प्रतिशत
- 15 जनवरी से 13 फरवरी 2019 के बीच चुकानी होगी फाइन की 50 प्रतिशत राशि
Advertisement
महानगर के गाड़ी मालिकों को कोलकाता पुलिस ने दी बड़ी राहत, 35 प्रतिशत जुर्माना चुकायें पुरानी फाइन से मुक्ति पायें
कोलकाता : शहर में अपनी गाड़ी रखनेवाले या फिर अपनी गाड़ी किराया पर चलानेवाले गाड़ी के मालिकों के लिए कोलकाता पुलिस ने बड़ी राहत की घोषणा की है. कोलकाता पुलिस की तरफ से पुरानी लंबित पड़ी ट्रैफिक फाइन को चुकाने पर 65 प्रतिशत राशि में छूट देने की घोषणा की है. अब किसी भी गाड़ी […]
कोलकाता : शहर में अपनी गाड़ी रखनेवाले या फिर अपनी गाड़ी किराया पर चलानेवाले गाड़ी के मालिकों के लिए कोलकाता पुलिस ने बड़ी राहत की घोषणा की है. कोलकाता पुलिस की तरफ से पुरानी लंबित पड़ी ट्रैफिक फाइन को चुकाने पर 65 प्रतिशत राशि में छूट देने की घोषणा की है.
अब किसी भी गाड़ी के मालिक सिर्फ जुर्माने के 35 प्रतिशत रुपये चुकाने पर ही उन्हें सभी पुराने मामलों से मुक्ति मिल जायेगी. वाहन मालिक अब कोलकाता ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट में जाकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर व गाड़ी नंबर देकर पुराने मामलों से मुक्ति पा सकते हैं अथवा लालबाजार के ट्रैफिक बिल्डिंग में आकर वे पुराने मामलों का निबटारा कर सकते हैं.
क्या कहना है कोलकाता पुलिस आयुक्त का
इस मामले में कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि शहर में गाड़ी चलाने के दौरान अनगिनत ट्रैफिक फाइन के बोझ तले दबे लोगों के लिए यह बड़ा मौका है, जब गाड़ी के मालिक सिर्फ 35 प्रतिशत फाइन चुकाकर सभी पुराने ट्रैफिक फाइन से मुक्ति पा सकेंगे. लेकिन याद रहे कि एक दिसंबर 2018 से लेकर 14 जनवरी 2019 तक के बीच पुराने मामलों का निबटारा करने पर ही लोगों को 35 प्रतिशत जुर्माना भरने का मौका मिलेगा.
यह समय सीमा पार करने के बाद 15 जनवरी 2019 से 13 फरवरी 2019 तक दूसरा मौका भी मिलेगा, लेकिन इसमें फाइन का 50 प्रतिशत रुपया चुकाना होगा. इस ऑफर के जरिये लोग शुरुआत से लेकर 15 नवंबर 2018 तक के ट्रैफिक मामलों से निबटारा पा जायेंगे.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement