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220 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त, पांच गिरफ्तार

कोलकाता : विधाननगर कमिश्नरेट अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्र में देर रात तक पुलिस की विशेष टीम ने प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ अभियान चलाया. इस दौरान लेकटाउन, विधाननगर पूर्व थाना, न्यूटाउन, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स समेत कई इलाकों से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया. उनके पास से लगभग 220 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त किये गये. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स […]

कोलकाता : विधाननगर कमिश्नरेट अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्र में देर रात तक पुलिस की विशेष टीम ने प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ अभियान चलाया. इस दौरान लेकटाउन, विधाननगर पूर्व थाना, न्यूटाउन, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स समेत कई इलाकों से पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया. उनके पास से लगभग 220 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त किये गये.
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स थाना क्षेत्र से 50 किलो पटाखे जब्त
इधर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स थाना क्षेत्र से 50 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त करते हुए पुलिस ने आनंद चंद्रा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 50 जोरदार आवाज करने वाले रॉकेट समेत कई प्रतिबंधित पटाखे जब्त हुए.
बीजे मार्केट इलाके से 25 किलो पटाखे जब्त
विधाननगर पूर्व थानांतर्गत बीजे मार्केट क्षेत्र से पुलिस ने शनिवार देर शाम 25 किलो प्रतिबंधित पटाखे के साथ चिरंजीत श्यामल उर्फ कालीपद (20) और बाप्पा मंडल (32) को गिरफ्तार किया. कालीपंद पूर्व मिदनापुर निवासी है और फिलहाल विधाननगर के बीजे मार्केट इलाके में रहता है. बप्पा बागुईहाटी के सिद्धार्थनगर का निवासी है.
कालिंदी मार्केट इलाके से 45 किलों पटाखा जब्त
लेकटाउन थानांतर्गत कालिंदी मार्केट इलाके में छापेमारी कर देर रात पुलिस ने 45 किलो प्रतिबंधित पटाखे के साथ खुदीराम दास (39) को गिरफ्तार किया है. वह दमदम के खुदीराम बोस सरणी निवासी है. इलाके में छापेमारी जारी है.
न्यूटाउन से 75 किलो पटाखा जब्त
न्यूटाउन के इडेन शॉप और एसपी सुखोवृष्टि के पास छापेमारी कर पुलिस ने 75 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त किये. हालांकि वहां किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पायी.
लेकटाउन से 25 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त
लेकटाउन थानांतर्गत बांगुर एवेन्यू इलाके में शनिवार देर शाम छापेमारी कर पुलिस ने 25 किलो प्रतिबंधित पटाखे के साथ सुशांत बैद्य (53) को गिरफ्तार किया. वह दमदम के मल्लिकपाड़ा लेन का निवासी है. उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 285/286 और वेस्ट बंगाल फायर सर्विस एक्ट 24 के तहत मामला दर्ज किया गया.
Prabhat Khabar Digital Desk
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