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कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया ममता सरकार को बड़ा झटका, एक मई से नहीं होगा पंचायत चुनाव

Updated at : 21 Apr 2018 8:33 AM (IST)
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कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया ममता सरकार को बड़ा झटका, एक मई से नहीं होगा पंचायत चुनाव

-नयी तिथियों पर कराये जायेंगे पंचायत चुनाव कोलकाता : राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित पंचायत चुनाव अब एक, तीन और पांच मई को नहीं होंगे. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार के निर्देश के मुताबिक आयोग को अब चुनाव के लिए राज्य सरकार से सलाह करके नयी तिथियों की घोषणा करनी होगी. अदालत ने चुनाव […]

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-नयी तिथियों पर कराये जायेंगे पंचायत चुनाव

कोलकाता : राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित पंचायत चुनाव अब एक, तीन और पांच मई को नहीं होंगे. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार के निर्देश के मुताबिक आयोग को अब चुनाव के लिए राज्य सरकार से सलाह करके नयी तिथियों की घोषणा करनी होगी.
अदालत ने चुनाव आयोग की गत 10 अप्रैल की विज्ञप्ति को खारिज करके पंचायत चुनाव में नामांकन जमा करने के लिए एक और दिन देने का निर्देश दिया. उक्त विज्ञप्ति में आयोग ने नौ अप्रैल को नामांकन जमा देने के लिए एक और दिन बढ़ाये जाने संबंधी विज्ञप्ति को वापस लिया था. साथ ही अदालत ने चुनावी प्रक्रिया पर अपने अंतरिम स्थगनादेश को वापस ले लिया. यानी चुनाव आयोग अपनी चुनावी प्रक्रिया को शुरू कर सकेगा.

इधर, भाजपा द्वारा हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास बतौर जुर्माना जमा किये गये पांच लाख रुपये को राज्य चुनाव आयोग के फंड में देने का निर्देश दिया गया है. इस मामले की स्वीकार्यता को लेकर जो सवाल उठाये गये थे, उस पर कोर्ट ने कहा कि यह मामला स्वीकार्य करने योग्य है. यह सवाल उठाया गया था कि राज्य सरकार के दबाव में राज्य चुनाव आयोग ने नामांकन की तिथि बढ़ाने की घोषणा की थी. लेकिन अदालत के मुताबिक सरकार हस्तक्षेप कर सकती है. लेकिन इस मामले में हस्तक्षेप की जो वजह बतायी गयी थी, उसे अदालत स्वीकार नहीं कर सकती. राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव की नयी तिथियों की घोषणा कभी भी कर सकता है.

निर्देश नहीं माना तो फिर जायेंगे कोर्ट में : माकपा
माकपा की ओर से विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि अगर राज्य चुनाव आयोग ने अदालत के निर्देश का पालन सही तरीके से नहीं करता है, तो वह फिर से अदालत का दरवाजा खटखटायेंगे. उधर, माकपा के ही रॉबिन देव तथा पीडीएस के समीर पुततुंडू ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया है.
हाइकोर्ट के फैसले का स्वागत : ममता
कोलकाता. पंचायत चुनाव को लेकर हाइकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वागत किया है. एकल पीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार उच्च अदालत में जायेगी या नहीं, इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं. हम तो मई महीने के प्रथम सप्ताह में ही चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन जो लोग चुनाव कराना ही नहीं चाहते, उन्होंने ही हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव में जितनी देरी होगी, मौसम और भी खराब होता जायेगा. वीरभूम, मेदिनीपुर, बांकुड़ा व पुरुलिया में तापमान 50 डिग्री से भी अधिक हो जाता है. ऊपर से आंधी-तूफान व कालवैशाखी की आकंशा भी रहती है. मई मध्य से ही रमजान का महीना भी शुरू हो जायेगा. ऐसे में चुनाव कैसे होगा? उन्होंने कहा कि अब राज्य चुनाव आयोग पर ही निर्भर है कि वह कब पंचायत चुनाव करवायेगा. उन्होंने कहा : हम सिर्फ यही चाहते हैं कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द पूरा हो और शांति बनी रहे.
मई के पहले हफ्ते में होने थे पंचायत चुनाव : राज्य में पंचायत चुनाव तीन चरणों में एक मई से पांच मई तक होने थे और मतगणना आठ मई को होनी थी. पंचायत चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया नौ अप्रैल को समाप्त हुई , लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद उसी शाम अंतिम तारीख एक दिन बढ़ा दी. विपक्षी दलों के समर्थनवाले उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोके जाने के आरोपवाली याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिया था.
किसने क्या कहा
अदालत के इस फैसले को तृणमूल कांग्रेस खंडपीठ में चुनौती नहीं देंगी. चुनाव रोकने की कांग्रेस, भाजपा और माकपा की साजिशें नाकाम हुईं और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है.
कल्याण बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद
कल्याण बनर्जी चिल्ला कर अपनी हार छिपाने चाहते हैं. हाइकोर्ट के इस फैसले का भाजपा स्वागत करती है. हम जिस मांग को लेकर कोर्ट में गये थे, वह पूरी हुई. विरोधी दलों को फिर से नामांकन दाखिल करने का मौका मिलेगा.
प्रताप बनर्जी, भाजपा के याचिकाकर्ता
तृणमूल सरकार की यह नैतिक हार है. फैसले का हम स्वागत करते हैं. राज्य चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है. आशा है कि आयोग हाइकोर्ट के निर्देश पर वह उचित कदम उठायेगा.
अधीर चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
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