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कोलकाता : जाली नोट के चार तस्करों को मिली 9-9 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

कोलकाता : मालदा के कालियाचक से जाली नोट लाकर कोलकाता में सप्लाई करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार चार लोगों को अदालत ने मामले में दोषी करार दिया है. दोषियों के नाम रिंटू मियां, पिंटू मियां, मोहम्मद फिटू और मोहम्मद सिंटू शेख हैं. चारों को नौ- नौ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी […]

कोलकाता : मालदा के कालियाचक से जाली नोट लाकर कोलकाता में सप्लाई करने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार चार लोगों को अदालत ने मामले में दोषी करार दिया है. दोषियों के नाम रिंटू मियां, पिंटू मियां, मोहम्मद फिटू और मोहम्मद सिंटू शेख हैं. चारों को नौ- नौ वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है.
अभियुक्तों को वाटगंज इलाके के कार्ल मार्क्स सरणी से 27 जनवरी 2010 को 20 लाख रुपये के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था. वे सभी महानगर में जाली नोट के जरिये खरीदारी के लिए आये थे. इसी समय चारों को गुप्त जानकारी के आधार पर कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया था. अलीपुर जिला अदालत के तृतीय कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें दोषी करार दिया. उन्हें नौ-नौ वर्ष के सश्रम कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी.
नकली नोट रखने व पुलिस से हाथापाई में दो को सजा
रफी अहमद किदवई रोड से गिरफ्तार हुए थे
कुल 20 हजार रुपये के जाली नोटों के साथ गिरफ्तारी हुई थी
पकड़े जाने पर पुलिसकर्मियों से हाथापाई कर भागने की कोशिश की थी
कोलकाता : जाली नोट की सप्लाई के आरोप में दो तस्करों को अदालत ने दोषी करार दिया. दो मामलों की सुनवाई के बाद अदालत ने जाली नोट की सप्लाई के आरोप में तीन वर्ष व पुलिस से हाथापाई के अारोप में पांच वर्ष की सजा सुनायी. साथ में चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
अबू बकर (25) और शेख मुस्तफा (26) को पुलिस ने मध्य कोलकाता के रफी अहमद किदवई रोड से तीन नवंबर 2010 को गिरफ्तार किया था. दोनों के पास से पांच-पांच सौ रुपये के 40 नकली नोट जब्त किये गये थे. पुलिस से उलझकर दोनों ने भागने की कोशिश की थी. अतिरिक्त जिला जज फास्ट ट्रैक सिटी सेशन कोर्ट ने दोनों को नकली नोट रखने में तीन वर्ष और पुलिस से हाथापाई करने के मामले में पांच वर्ष की सजा सुनायी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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