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अनुव्रत के भड़काऊ बयान पर डीजीपी को कार्रवाई के निर्देश

कोलकाता: कलकता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक से कहा कि तृणमूल कांग्रेस के वीरभूम जिला अध्यक्ष द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ बयान पर वह गुरुवार तक कार्रवाई करे. नेता ने निर्दलीय पंचायत सदस्य की पारुई में हुई हत्या के सिलसिले में बयान दिया था. न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता ने वीरभूम तृणमूल कांग्रेस के […]

कोलकाता: कलकता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक से कहा कि तृणमूल कांग्रेस के वीरभूम जिला अध्यक्ष द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ बयान पर वह गुरुवार तक कार्रवाई करे.

नेता ने निर्दलीय पंचायत सदस्य की पारुई में हुई हत्या के सिलसिले में बयान दिया था. न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता ने वीरभूम तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल के भाषण की दो स्थानीय चैनलों द्वारा की गई रिकार्डिंग को देखने के बाद पुलिस महानिदेशक को इसे देखने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. सीडी में दिखाया गया है कि अनुव्रत मंडल 17 जुलाई 2013 को एक आम सभा में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर बम फेंकने सहित भड़काऊ बयान दे रहे हैं.

इससे कुछ दिनों पहले तृणमूल कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवार के रुप में पंचायत चुनाव लड़ने वाले सागर घोष की कुछ बदमाशों ने उनके घर में हत्या कर दी थी. अदालत कक्ष में लैपटॉप पर सीडी देखने के बाद क्षुब्ध दिख रहे न्यायमूर्ति दत्ता ने पूछा कि इस तरह के बयान के बाद पुलिस क्या कर रही है और क्या वह बयान को भड़काउ या हिंसा भड़काने वाले बयान मानती है या नहीं. न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि अगर नेता सोचते हैं कि वे कानून से ऊपर हैं तो मैंने भी कानून की रक्षा की शपथ ली है. उन्होंने कहा कि इस मामले पर अब गुरुवार को आगे विचार किया जायेगा. इधर मामले की जांच कर रहे एसआइटी के प्रमुख पुलिस महानिदेशक ने पत्र लिख कर अदालत को बताया कि वह मामले से हटना नहीं चाहते. इससे पहले एक चिट्ठी गलती से अदालत में पहुंच गयी थी.

वह चिट्ठी सरकारी वकील को विचार करने के लिए दी गयी थी जो गलती से अदालत में पहुंच गयी. डीजी ने सोमवार को दी गयी चिट्ठी में कहा है कि इस गलती के लिए वह माफी चाहते हैं.

Prabhat Khabar Digital Desk
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