इस दौरान उन्होंने बताया कि शुक्रवार को निगम में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक में निगम, दमकल व सीइएससी के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि जीएसटी के लागू होने से कई नयी पॉलेसी लागू होगी, लेकिन राज्य सरकार की निर्देशिका के कारण फिलहाल हम जीएसटी व वैट को महानगर में लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में भविष्य में इसे लागू भी करना पड़ सकता है.
इसलिए हम विभिन्न व्यवसायियों को ट्रेड लाइंसेंस के नवीनिकरण के लिए एक वर्ष का समय दे रहे हैं. इस एक वर्ष में दमकल की निर्देशिका का पालन कर ट्रेड लाइसेंस को प्राप्त किया जा सकेगा. एक वर्ष के भीतर सभी व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस क्लीयरेंस लेना होगा. दमकल की निर्देशिका का पालन नहीं करने पर भविष्य में निगम से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने में समस्या हो सकती है.

