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रैश ड्राइविंग में सुतंद्रा का चालक राजदेव अरेस्ट, भेजा गया हवालात

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पश्चिम बर्दवान के कांकसा थाना क्षेत्र के पानागढ़ बाजार राइस मिल रोड पर गत 24 फरवरी की आधी रात दो कारों में परस्पर आगे निकलने की होड़ से हुए हादसे में हुगली के चंदननगर की रहनेवाली इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप की हेड सुतंद्रा चटर्जी (27) की मौत हो गयी थी. उसके आठ दिनों बाद कांकसा थाने की पुलिस ने वारदात के दौरान रैश ड्राइविंग को लेकर सुतंद्रा की कार के चालक को राजदेव शर्मा को हुगली के भद्रेश्वर से गिरफ्तार किया और कांकसा थाने ले आयी.

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पानागढ़.

पश्चिम बर्दवान के कांकसा थाना क्षेत्र के पानागढ़ बाजार राइस मिल रोड पर गत 24 फरवरी की आधी रात दो कारों में परस्पर आगे निकलने की होड़ से हुए हादसे में हुगली के चंदननगर की रहनेवाली इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप की हेड सुतंद्रा चटर्जी (27) की मौत हो गयी थी. उसके आठ दिनों बाद कांकसा थाने की पुलिस ने वारदात के दौरान रैश ड्राइविंग को लेकर सुतंद्रा की कार के चालक को राजदेव शर्मा को हुगली के भद्रेश्वर से गिरफ्तार किया और कांकसा थाने ले आयी. मंगलवार को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश करने पर आरोपी राजदेव को चार दिनों की पुलिस रिमांड में हवालात भेज दिया गया. बाद में कांकसा थाने के आइसी ने कहा कि मृत सुतंद्रा चटर्जी की कार के चालक के खिलाफ रैश ड्राइविंग का मामला दर्ज किया गया है. उसे भी लेकर पुलिस टीम घटनास्थल पर जायेगी और क्राइम सीन को रीक्रिएट करके मामले की बारीक पड़ताल करेगी.

मालूम रहे कि उक्त घटना के बाद अगली सुबह सुतंद्रा के कार चालक राजदेव शर्मा ने बयान दिया था कि कबाड़ी पट्टी के कारोबारी बबलू यादव व उसके साथियों ने सफेद कार से उन लोगों की नीली कार का पीछा किया था. यह भी कि बबलू ने हमारी कार की आगे की सीट पर युवती को देख कर अश्लील इशारे भी किये थे. बाद में अपने इस बयान से राजदेव शर्मा पलट गया. फिर उसने रैश ड्राइविंग की बात कहते हुए नीली कार को ठोकने के बाद सफेद कार से अन्य लोगों के भागने की बात कही. अब पुलिस का दावा है कि राजदेव शर्मा की रैश ड्राइविंग से नीली कार में मौजूद सुतंद्रा की मौत हो गयी.

ध्यान रहे कि घटना के चार दिनों बाद एडीपीसी क्षेत्र के अंडाल से आरोपी बबलू यादव (38) को गिरफ्तार कर दुर्गापुर महकमा अदालत से दो दिनों की पुलिस हिरासत में लिया गया था. बाद में उसे चार दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. इससे पहले महकमा अदालत में पेशी को ले जाये जाते समय बबलू यादव ने मीडियावालों के पूछने पर कहा था कि हादसे के बाद से वह डर गया था. पुलिस ने बबलू यादव के खिलाफ एफआईआर न.52/25 बीएनएस -2023 सेक्शन.281/125 (ए)/105/324 (4) के तहत मामला दर्ज किया है.

इधर, कांकसा थाने के आइसी ने बताया कि सुतंद्रा के कार चालक राजदेव शर्मा पर भी यही धारा लगायी गयी है. घटना की रात बबलू यादव के साथ सफेद कार में जो अन्य लोग सवार थे, उनसे भी फिर पूछताछ की जायेगी. इस बीच, सुतंद्रा चटर्जी की मौत के मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है. आसनसोल दक्षिण की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाये हैं. जबकि पुलिस का कहना है कि वह मामले की सही ढंग से जांच में लगी है. घटनास्थल व आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज लिये गये हैं. आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद रिमांड में लेकर पूछताछ की गयी है. उन्हें घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन को रीक्रिेएट भी किया गया है. छह सदस्यीय फोरेंसिक टीम ने कांकसा थाना में खड़ी दोनों कारों और घटनास्थल से जरूरी नमूने जुटाये हैं और उन्हें लेकर लैब में जांच कर रही है. रविवार की आधी रात हुई घटना के चार दिनों बाद फॉरेंसिक टीम के लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे.

वहीं, घटना को लेकर गत मंगलवार को दुर्गापुर सीआइडी और गत बुधवार एडीपीसी-डीडी टीम ने पहुंच कर पड़ताल की थी. इधर, घटना के दिन सुतंद्रा चटर्जी की कार में मौजूद साथी और घटना के दिन शिकायत करनेवाले मिंटू मंडल व प्रदीप दत्त को एनएस रोड हिंदुस्तान पार्क मानकुंडू भद्रेश्वर से गत बुधवार रात को ही कांकसा थाने में बुला कर पूछताछ की गयी थी. गत गुरुवार को ही दोपहर दोनों मिंटू मंडल व प्रदीप दत्त के बयान दुर्गापुर महकमा अदालत के जज के समक्ष दर्ज कराये गये हैं. घटना की सुबह मिंटू मंडल ने कांकसा थाने में शिकायत की थी. पुलिस को मामले की फोरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है. रिपोर्ट आने पर कई बिंदु और साफ हो जायेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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