पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Updated at : 13 Feb 2025 9:41 PM (IST)
विज्ञापन

पत्नी की हत्या के आरोप में पुरुलिया एडीजी कोर्ट-3 के जज सोमेन सरकार ने पति को उम्र कैद की सजा सुनायी. इस विषय में सरकारी वकील सुबोध कुमार भट्टाचार्य ने बताया बलरामपुर थाना क्षेत्र के गेरुआ इलाके के रहने वाले महेंद्र सिंह सरदार ने अपनी पत्नी जानकी सिंह सरदार की 2020 में 20 अप्रैल को सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी थी.
विज्ञापन
पुरुलिया.
पत्नी की हत्या के आरोप में पुरुलिया एडीजी कोर्ट-3 के जज सोमेन सरकार ने पति को उम्र कैद की सजा सुनायी. इस विषय में सरकारी वकील सुबोध कुमार भट्टाचार्य ने बताया बलरामपुर थाना क्षेत्र के गेरुआ इलाके के रहने वाले महेंद्र सिंह सरदार ने अपनी पत्नी जानकी सिंह सरदार की 2020 में 20 अप्रैल को सिर पर कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी थी. आरोपी महेंद्र सिंह सरदार ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी ने अन्य जाति के युवक के साथ विवाह कर लिया था और इसके लिए वह पत्नी को दोष दे रहा था. इसी गुस्से में उसने घर में रखी कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी के सिर पर वार कर दिया था. बाद में उसकी मौत हो गयी. गुरुवार को जज ने महेंद्र सिंह सरदार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी. इसके साथ-साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी उसपर लगाया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




