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हत्यारोपियों को उम्रकैद

बांकुड़ा : शराब विक्रेता की हत्या करने के आरोप में बांकुड़ा जिला अदालत ने चार आरोिपयों को उम्र कैद की सजा सुनाई. जज विजेंद्रनाथ राय वर्मन ने चारों को उम्रकैद की सजा एवं दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस बात की जानकारी सरकारी वकील अरुण चटर्जी ने दी. बतौर सरकारी वकील के […]

बांकुड़ा : शराब विक्रेता की हत्या करने के आरोप में बांकुड़ा जिला अदालत ने चार आरोिपयों को उम्र कैद की सजा सुनाई. जज विजेंद्रनाथ राय वर्मन ने चारों को उम्रकैद की सजा एवं दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इस बात की जानकारी सरकारी वकील अरुण चटर्जी ने दी.
बतौर सरकारी वकील के रूप में केश लड़ रहे अरुण चटर्जी ने कहा िक घटना 29 जुलाई 2007 को जिले के सालतोड़ थाना अंतर्गत भरतपुर ग्राम में हुई. भरतपुर ग्राम निवासी तपन मंडल पास ही तेतुला राख ग्राम में अपनी शराब की दुकान चलाता था. कुछ लोगों के साथ झमेला होने पर उसे धमकी दी गयी. 29 को रात के नौ बजे जब तपन मंडल घर लौट रहा था, तब ही इलाके के चाक डोबा मोड़ के निकट धीरेन मंडल, पार्थ मुखर्जी, अचिंत बाउरी, एस मंडल एवं मिहिर मंडल ने हमला कर उसकी हत्या कर दी.
घर आने में देर होने पर परिजनों ने खोज ली तो सड़क के किनारे शव मिला. तपन की पत्नी कविता मंडल ने अगले िदन 30 जुलाई को पांचों के खिलाफ थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया. सालतोड़ा थाना पुलिस ने पांचों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. गिरफ्तारी के कारण कोर्ट में मामला चलता रहा.
इसी बीच मामला चलने के बीच मिहिरमंडल की मौत हो गई. 27 लोगों को गवाह के रूप में पेश िकया गया. साथ ही पार्थ मुखर्जी एवं अचिंत बाउरी द्वारा इस्तेमाल किये गये अस्त्र की जानकारी दी. बांकुड़ा जिला अदालत के फास्ट्रट्रैक कोर्ट के जज वीरेन्द्र नाथ वमर्न ने चारों को 302 मामले के तहत उम्र कैद की सजा एवं दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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