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बगैर लाइसेंस बाइक खरीद पर रोक लगने से विक्रेताओं के माथे पर बल

दुर्गापुर : सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर दोपहिया वाहन(बाइक) नहीं खरीद सकेंगे. राज्य परिवहन विभाग ने इस बाबत सभी बाइक डीलरों को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अब […]

दुर्गापुर : सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर दोपहिया वाहन(बाइक) नहीं खरीद सकेंगे. राज्य परिवहन विभाग ने इस बाबत सभी बाइक डीलरों को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अब बाइक की बिक्री नहीं होगी.
इस संबंध में राज्य के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को भी अवगत करा दिया गया है. विभाग के निर्देश के बाद अब सभी आरटीओ राज्य के सभी बाइक डीलरों को जल्द ही इस संबंध में नया दिशा- निर्देश भेजकर सख्ती से नियमों का पालन कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है. परिवहन विभाग के इस नोटिस से दोपहिया वाहन बेचने वालो की नींद उड़ गई है. विक्रेताओं मे हड़कंप मच गया है.
वाहन खरीदने के क्या हैं नये नियम
अब जिस नाम से ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा, उसी के नाम पर नया वाहन जारी किया जायेगा और उसका रजिस्ट्रेशन होगा. ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर कोई भी डीलर दूसरे व्यक्ति के हाथों बाइक की बिक्री नहीं कर सकेंगे. परिवहन विभाग के मुताबिक इस फैसले का मुख्य उद्देश्य आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाना है. अब ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में भी काफी सख्ती बरती जा रही है. जो लोग वाहन चलाने में पूरी तरह सक्षम हैं और टेस्ट में पास होते हैं उन्हें ही लाइसेंस जारी किया जा रहा है.
नये नियम से ग्राहक और विक्रेता नाखुश
सरकार के इस नये फरमान से वाहन विक्रेताओ को वाहन बेचने मे काफी कठिनाई हो रही है. विक्रेता एक ओर जहा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन नहीं बेचने को मजबूर हो रहे हैं, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने के कारण काफी लोग वाहन खरीदने से वंचित रह जा रहे हैं. सरकार के इस फैसले से ग्राहक और विक्रेता दोनों ही नाखुश दिख रहे हैं.
ग्राहकों का कहना है कि सरकार का यहा नियम बेतुका है. बिना गाड़ी रहे गाड़ी चलाना कैसे सीखा जायेगा और गाड़ी सीखे बिना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा. सरकार बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी खरीदने नहीं दे रही है. इस प्रकार सरकार परोक्ष रूप से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दलाली प्रथा को बढ़ावा देती दिख रही है. लोग उल्टे सीधे तरीके से बिना गाड़ी सीखे ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने मे लग जायंगे. इससे राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये उठाया गया.
यह कदम बेकार साबित ही जायेगा. उल्लेखनीय है कि इससे पहले राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करीब दो साल पहले राज्यभर में ‘सेफ ड्राइव, सेव लाइफ’ अभियान की शुरुआत की थी. इसके फलस्वरूप राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है.
नियम के बदलाव की आस में वाहन विक्रेता
इस नियम को लेकर परेशान चल रहे वाहन विक्रेता नियम मे बदलाव की आस लगाये बैठे हैं. नियम में बदलाव के लिये वाहन विक्रेताओ द्वारा सरकार के पास दरबार लगाया जा रहा है. इस बाबत शिल्पांचल के होंडा मोटर साइकिल के डीलर पवन गुटगुटिया ने कहा कि इस नए नियम से परेशानी काफी बढ गई है. वाहन बेचना काफी मुश्किल हो गया है.
बिक्री काफी प्रभावित हो रही है. हीरो मोटरसाइकिल के डीलर चन्दन दत्ता का कहना है कि नये नियम से बिक्री आधी से भी कम हो गयी है. सरकार ने नए नियम तो लागू कर दिये है, परंतु बिना वाहन लिये ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा, इसके बारे मे कुछ नहीं सोचा है. ऐसे मे लाख टके का प्रश्न है कि बिना वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा कैसे? शहर मे चार पहिया वाहनों के लिए ट्रेनिंग स्कूल है. परंतु दो पहिया वाहनों के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है. सरकार को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गाड़ी की बिक्री के बाद एक या दो महीने का समय ग्राहकों को देना चाहिये ताकि ग्राहक अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सके.
ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करें. इधर, रॉयल इनफील्ड के डीलर विनय बाजोरिया ने कहा कि सरकार की और से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया सरल करनी चाहिए. लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस पर भी वाहनों की खरीद-बिक्री की छूट देनी चाहिये. इससे वाहनों की बिक्री प्रभावित नहीं होगी. सरकार के इस नियम से बिक्री काफी प्रभावित हो रही है. विक्रेताओ की परेशानी बढ गयी है. बिक्री को लेकर विक्रेता चिंतित है.

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