आसनसोल : केंद्रीय राज्यमंत्री सह स्थानीय सांसद बाबुल सुप्रिय द्वारा वरीय आईपीएस अधिकारी रूपेश कुमार के खिलाफ दर्ज शिकायत पर पुलिस के स्तर से की गयी कार्रवाई की जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की दो वरीय अधिवक्ताओं -प्रियंका तिबरीवाल तथा नाजिया इलाही खान ने आसनसोल नॉर्थ थाना के अधिकारियों से मुलाकात की.
ज्ञात हो कि श्री सुप्रियो के आसनसोल रेलपार में पीड़ित परिवारों एवं प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकलने के दौरान पुलिस अधिकारी श्री कुमार के साथ विवाद हो गया था. जिसके बाद श्री सुप्रिय ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अधिवक्ता सुश्री तिबरीवाल ने कहा कि पुलिस स्तर से भी आइपीसी की विभिन्न धाराओं 143, 147, 149, 153 ए, 186, 188, 353 के तहत केंद्रीय राज्यमंत्नी श्री सुप्रिय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
उन्होंने श्री सुप्रियो द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर पुलिस स्तर से कार्रवाई न करने और पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने सांसद श्री सुप्रिय पर तुरंत मामला दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी परंतु सांसद स्तर से दर्ज मामले को लेकर टालमटोल का रवैया अपनाया जा रहा है. आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें थाने के अंदर तक नहीं जाने दिया गया और घंटों थाने के बाहर खड़ा रख कर बातचीत की गयी.
पहचान पत्न के अभाव में पुलिस स्तर से कार्रवाई के नाम पर रेलपार के बेकसूर लोगों की गिरफतारी के विरोध में कोर्ट जाने की धमकी देते हुए सुश्री तिबरीवाल ने कहा कि जिन लोगों के कागजात आगजनी में जल गये पुलिस उन्हें गिरफतार कर रही है और कसूरवार लोग खुले आम घुम रहे हैं. पुलिस स्तर से सांसद श्री सुप्रियो पर किये गये प्राथमिकी के विरोध में कोर्ट में बेल के लिए अपील करने की बात कही.