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मुथूट फाइनेंस कांड की जांच सीआइडी को

बदलाव. कार्य के दबाब के कारण हीरापुर थाने की पुलिस हुई जांच से अलग 27 किलो स्वर्ण आभूषण व साढ़े चार लाख रुपये की हुई थी डकैती आसनसोल : वित्तीय संस्थान मुथूट फाइनेंस की आसनसोल कोर्ट मोड़ शाखा में 27 किलो स्वर्ण आभूषण तथा साढ़े चार लाख रुपये के डकैती कांड में दर्ज हीरापुर थाना […]

बदलाव. कार्य के दबाब के कारण हीरापुर थाने की पुलिस हुई जांच से अलग

27 किलो स्वर्ण आभूषण व साढ़े चार लाख रुपये की हुई थी डकैती
आसनसोल : वित्तीय संस्थान मुथूट फाइनेंस की आसनसोल कोर्ट मोड़ शाखा में 27 किलो स्वर्ण आभूषण तथा साढ़े चार लाख रुपये के डकैती कांड में दर्ज हीरापुर थाना कांड संख्या 387/17 की जांच का दायित्व अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) को सौंप दिया गया. घटना के समय से ही सीआईडी इस मामले में हीरापुर थाना पुलिस को जांच में सहयोग कर रहा था. कांड में लिप्त आरोपियों के पटना में गिरफ्तार होने के उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया. सीआईडी के डकैती, ठगी, चोरी (डीआरबीटी) सेक्शन के निरीक्षक विजय यादव को मामले का कमांडिंग अधिकारी और अवर निरीक्षक अरिजीत भट्टाचार्या को जांच अधिकारी बनाया गया है.
सीआईडी टीम मामले में तीन आरोपियों शशांक सिंह, ठाकुर नवरंग कुमार सिंह और राजीव सिंह को आसनसोल में लाने के लिए सोमवार को आसनसोल न्यायालय में सोन अरेस्ट के लिए अपील की. जिसे अदालत ने मंजूर किया. इन तीनों का प्रोडक्शन वारंट अदालत से जारी होते ही इन्हें पटना जेल से आसनसोल जेल में भेजा जायेगा. इसके बाद सीआईडी रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करेगी. इधर डकैती कांड के सरगना सुबोध कांत सिंह को जयपुर पुलिस पटना जिला अदालत से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जयपुर लेकर चली गयी. सीआईडी अन्य कुछ आरोपियों के लिए भी सोन अरेस्ट की अपील करेगा.
गिरोह का सरगना सुबोध सहित कई सदस्य हैं पुलिस की गिरफ्त में
सीआइडी की तीन टीम पटना में
आसनसोल महकमा अदालत में सोमवार को दाखिल सोन अरेस्ट की अपील की मंजूरी के बाद अदालत से आरोपियों को पटना जेल से आसनसोल जेल में लाने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी होगा. यह प्रोडक्शन वारंट पटना अदालत में जाते ही तकनीकी कुछ खामियां नहीं रही तो प्रोडक्शन वारंट मंजूर हो जायेगा और जिस जेल में यह आरोपी है, वहां के जेल अधीक्षक को अदालत से प्रोडक्शन वारंट के आधार पर आरोपियों को आसनसोल जेल में भेजने का आदेश दिया जायेगा. यदि आरोपियों को पटना से यहां लाने में 24 घंटे से अधिक का समय लगता है तो सीआईडी के अधिकारी पटना अदालत में ट्रांजिट रिमांड की अपील करेंगे. जिसे अदालत से मंजूर होने के बाद आरोपियों को आसनसोल जेल में लाया जायेगा. यहां सीआईडी उन्हें रिमांड पर लेने के लिए अदालत में अपील करेगा. आरोपियों को यहां लाने में कोई तकनीकी समस्या न हो, इसके लिए पटना में सीआईडी के अधिकारी सभी कार्यवाई पूरी करने में जुटे है.
सीआइडी को क्यों दिया गया दायित्व
पटना में गिरफ्तार गिरोह के सुबोध कांत सिंह ने प्राथमिक पूछताछ में यह कबूल किया था कि वह अपने सहयोगियों के साथ पश्चिम बंगाल में बरानगर (बैरकपुर), डनलप (कोलकाता), दुर्गापुर और आसनसोल में स्थित गोल्ड लोन कंपनियों में डकैती कांड को अंजाम दे चुका है. यह मामला काफी गंभीर हो जाने के कारण हीरापुर थाना पुलिस को थाना के कार्यों के साथ ही इस मामले की भी जांच को लेकर कोई परेशानी न हो, इसलिए हीरापुर कांड संख्या 387/17 का जांच का दायित्व सीआईडी के डीआरबीटी सेक्शन को सौंप दिया गया . जांच के कमांडिंग अधिकारी श्री यादव सोमवार को पटना पहुंचे. डीआरबीटी सेक्शन के अधिकारियों को इस प्रकार के मामलों को सुलझाने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है. इसलिए इस मामले के जांच का दायित्व उन्हें दिया गया.
लोकल ट्रीपर की तलाश आरम्भ
23 दिसंबर को आसनसोल कोर्ट मोड़ में स्थित मुथूट फाइनेंस में हुई डकैती कांड के आरोपियों के पटना में पकड़े जाने के बाद हीरापुर थाना पुलिस ने स्थानीय ट्रीपर की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया है. पुलिस का दावा है कि इस कांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्थानीय किसी व्यक्ति ने सभी प्रकार की सूचना अपराधियों तक पहुंचायी है. उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिया है. पुिलस को उम्मीद है िक बहुत जल्द ट्रीपर पुिलस के िगरफत में होंगे .
सुबोध को भी लाने का प्रयास
मुथूट फाइनेन्स में डकैती कांड को अंजाम देने का मास्टर माइंड सुबोध कांत सिंह को जयपुर पुलिस लेकर चली गयी. जयपुर कोर्ट से उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ था. पटना जिला अदालत से वारंट के आधार पर ट्रांजिट रिमांड लेकर राजस्थान पुलिस सुबोध को जयपुर लेकर चली गयी. सीआईडी के वरीय अधिकारी के अनुसार सुबोध को भी आसनसोल लाने का प्रयास किया जा रहा है. जयपुर पुलिस की जांच समाप्त होते ही उसे यहां लाने के लिए अदालत में सोन अरेस्ट की अपील की जायेगी.

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