एजेंट को इसके एवज में कमीशन भी दिये जा रहे हैं. जिनके खिलाफ जानकारी एकत्र कर पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है. कंपनी के खिलाफ पूर्व में असम और बंगाल पुलिस केस दर्ज कर चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में सभी चिट फंड कंपनी के खिलाफ सीबीआइ को जांच करने का निर्देश दिया है.
कंपनी के खिलाफ राज्य की पुलिस भी अपने स्तर से जांच कर कार्रवाई सकती है, ताकि आम जनता ठगी के शिकार होने से बच सकें. भारत सरकार के निर्देश पर झारखंड के विभिन्न जिलों में कंपनी के दफ्तर, अधिकारी और एजेंट के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार कंपनी के बारे में स्थानीय लोगों से भी जानकारी प्राप्त की जा रही है, ताकि यह भी पता चले सके कि कंपनी अपना नाम बदल कर तो नहीं चला रही है. मामले में जांच पूरी कर पुलिस सरकार को रिपोर्ट भेजेगी.