दार्जिलिंग :दार्जिलिंग सदर थानां के अंतर्गत सिंगामरी निवासी 50 वर्षीय मोहन थापा ने अपनी 15 वर्षीय पोती से के साथ रेप करने कि कोशिश की. उसे सितंबर 2010 से मई 2011 तक रेप करने का दोषी पाया गया है.
न्यायालय ने अपनी सौतेली नाबालिग पोती से बार-बार रेपकरने के दोषी दादा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.दार्जिलिंग की एक अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पार्थ प्रतिम चक्रवर्ती ने गुरूवार को थापा पर 50,000 रूपए का जुर्माना लगाया. जिसकी भरपाई न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा है.
माता-पिता के अलग-अलग रहने के चलते किशोरी अपने दादा के पास रह रही थी. पत्नी के घर में न होने पर आरोपी, पीडिता को उसके साथ सोने के लिए मजबूर करता था.घटना का पता उस वक्त चला जब किशोरी में शारीरिक बदलाव होते देख उसकी अध्यापिका ने इस बाबत उससे पूछताछ की, जिस पर पीडिता ने बताया किया कि उसके दादा उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करते आ रहे हैं.
चिकित्सीय जांच में उसे गर्भवती पाया गया. जून 2012 में उसने लड़की को जन्म दिया. पीडिता फिलहाल कलिम्पोंग में है और मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में पढ़ती है. न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि जुर्माना राशि पीडिता को दे दी जानी चाहिए.

