तृणमूल सांसद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर अदालत ने लगाई रोक
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Jul 2015 7:06 PM
कोलकाता : बारासात जिला अदालत ने एक पुलिस कांस्टेबल को कथित तौर पर थप्पड मारने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद प्रसून बनर्जी के खिलाफ एक निचली अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर आज 10 दिन के लिये रोक लगा दी. जिला न्यायाधीश अमिताभ चटर्जी ने वारंट पर स्थगनादेश देते हुए निर्देश दिया कि मामला […]
कोलकाता : बारासात जिला अदालत ने एक पुलिस कांस्टेबल को कथित तौर पर थप्पड मारने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद प्रसून बनर्जी के खिलाफ एक निचली अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर आज 10 दिन के लिये रोक लगा दी. जिला न्यायाधीश अमिताभ चटर्जी ने वारंट पर स्थगनादेश देते हुए निर्देश दिया कि मामला 20 जुलाई को सुनवाई के लिए आएगा.
बनर्जी ने गत तीन जुलाई को बिधाननगर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए के घोष द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की वैधता को चुनौती दी थी. घोष ने पुलिस को बनर्जी को हिरासत में लेने और 17 जुलाई तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था.
हावडा से सांसद बनर्जी के वकील राजदीप बनर्जी ने कहा था कि उनके मुवक्किल भगोडे नहीं हैं और उन्होंने पुलिस द्वारा पेशी के लिए भेजे गये नोटिस का पालन किया था. मामले में सुनवाई कल पूरी हो गयी और आदेश सुरक्षित रखा गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










