सारधा मामले में मदन मित्रा की जमानत याचिका फिर खारिज

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कोलकाता: कोलकाता की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका आज खारिज कर दी. मित्रा को सारधा घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.अलीपुर अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मंत्री की जमानत याचिका खारिज की. वह पिछले दिसंबर से न्यायिक हिरासत में हैं. […]

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कोलकाता: कोलकाता की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका आज खारिज कर दी. मित्रा को सारधा घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था.अलीपुर अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मंत्री की जमानत याचिका खारिज की. वह पिछले दिसंबर से न्यायिक हिरासत में हैं.

मित्रा के वकील बैश्यनोर चट्टोपाध्याय ने कहा कि वह सीबीआई हिरासत में रहे और उसके बाद 131 दिन न्यायिक हिरासत में रह चुके हैं और सीबीआई मामले में आरोप पत्र दायर कर चुकी है.उन्होंने न्यायाधीश हराधन मुखोपाध्याय के समक्ष कहा कि मामले के सिलसिले में एक पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है और इसमें मित्रा के बारे में नया कुछ भी नहीं है.

वकील ने कहा कि फिलहाल उन्हें और हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है इसलिए मंत्री को जमानत पर रिहा कर दिया जाए.सीबीआई के वकील ने जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि मित्र काफी प्रभावशाली हैं और अगर जमानत पर उन्हें रिहा किया जाता है तो जांच बाधित हो सकती है.

मित्रा का सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है और उन्हें अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था. bमित्रा के वकीलों ने कल कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित उनकी जमानत याचिका वापस ले ली थी और नए सिरे से आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की.

अलीपुर अदालत ने इससे पहले फरवरी में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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