अब तक बरामद नहीं हुई फिरौती की राशि
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मास्टरमाइंड रविकांत ने कबूला गुनाह
अब तक बरामद नहीं हुई फिरौती की राशि अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के रूप में लिये थे दो करोड़ 60 लाख रुपये आसनसोल/रूपनारायणपुर : बराकर निवासी व युवा उद्योगपति तेजपाल सिंह और उसके कार चालक रवि कुमार अपहरण कांड का मास्टरमाइंड रवि चड्ढा उर्फ रविकांत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. रविकांत ने पुलिस रिमांड […]
अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के रूप में लिये थे दो करोड़ 60 लाख रुपये
आसनसोल/रूपनारायणपुर : बराकर निवासी व युवा उद्योगपति तेजपाल सिंह और उसके कार चालक रवि कुमार अपहरण कांड का मास्टरमाइंड रवि चड्ढा उर्फ रविकांत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. रविकांत ने पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान बताया कि अपहरण का पूरा प्लान उसने ही तैयार किया था. कांड में कुल 10 लोग शामिल थे.
हालांकि फिरौती की दो करोड़ 60 लाख रुपये की राशि खुलासा नहीं हो पाया. रविकांत ने कहा कि फिरौती की राशि उसके पास नहीं है. इस अपहरणकांड में शामिल दो अन्य लोगों के पास फिरौती की राशि है. गौरतलब है कि मास्टरमाइंड रविकांत अभी पुलिस रिमांड में है और सीआइडी उससे पूछताछ कर रही है. शुक्रवार को सीआईडी दुर्गापुर खुफिया विभाग के निरीक्षक कौशिक घोष ने रविकांत को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया.
अदालत में वकीलों का कार्य स्थगित होने के कारण रविकांत की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पायी. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) ने रविकांत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसी कांड में न्यायिक हिरासत में बंद तीन अन्य आरोपी अभिषेक चौधरी, राहुल कुमार उर्फ केशव और अमित कुमार सिंह की भी अदालत में सुनवाई शुक्रवार को थी. उनके मामले की सुनवाई भी नहीं हो पायी. सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. चारों आरोपियों की अगली सुनवाई 15 नवम्बर को होगी.
सनद रहे कि तेजपाल अपहरण कांड का मास्टरमाइंड रविकांत ने झारखंड राज्य के रांची जिला अंतर्गत नागरी थाना कांड संख्या 93/2017 (तीन युवकों के अपहरण) में पांच सितम्बर 2019 को रांची अदालत में सरेंडर किया था. तेजपाल कांड में उसकी संलिप्तता सामने आने पर कांड के जांच अधिकारी निरीक्षक श्री घोष ने आसनसोल अदालत में रविकांत के प्रोडक्शन वारंट की अपील की थी.
अदालत ने अपील मंजूर की और रांची बिरसामुंडा जेल में बंद रविकांत को आसनसोल जिला अदालत में पेश करने का आदेश जारी किया. दूसरी बार जारी प्रोडक्शन वारंट के आधार पर बिरसामुंडा जेल प्रबंधन ने उसे 18 अक्टूबर को रविकांत को आसनसोल अदालत में पेश किया था और जांच अधिकारी ने अदालत में 14 दिन की पुलिस रिमांड की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था.
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