मामले में 24 लोगों ने दी गवाही
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पति को 13 व अन्य तीन को 10 साल की सजा
मामले में 24 लोगों ने दी गवाही माटीगाड़ा कोलाईबस्ती में 4 सितंबर 2013 को गृहवधू आरती मंडल की निर्मम तरीके से हुई थी हत्या सिलीगुड़ी : गृहवधू हत्याकांड मामले में मंगलवार को सिलीगुड़ी कोर्ट ने चार आरोपियों को सजा सुनाई. सरकारी पक्ष के वकील अमिताभ मुखर्जी ने बताया कि 24 लोगों के साक्ष्य और गवाही […]
माटीगाड़ा कोलाईबस्ती में 4 सितंबर 2013 को गृहवधू आरती मंडल की निर्मम तरीके से हुई थी हत्या
सिलीगुड़ी : गृहवधू हत्याकांड मामले में मंगलवार को सिलीगुड़ी कोर्ट ने चार आरोपियों को सजा सुनाई. सरकारी पक्ष के वकील अमिताभ मुखर्जी ने बताया कि 24 लोगों के साक्ष्य और गवाही के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. जिसमें गृहवधू हत्याकांड के मुख्य आरोपी पति ललित मंडल को 13 वर्ष तथा ससुराल के अन्य तीन सदस्यों को 10 वर्ष की सजा सुनायी गयी.
गौरतलब है कि 20 अप्रैल 2013 में सिक्किम निवासी आरती मंडल की शादी माटीगाड़ा कोलाईबस्ती के रहनेवाले ललित मंडल से हुई थी. आरती के पिता अंजन राय ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही उनकी बेटी पर ससुरालवाले विभिन्न तरीके से दहेज के लिए दबाव बनाने लगे. इस दौरान उनकी बेटी के साथ मारपीट भी की जाती थी. श्री राय के अनुसार उन्होंने क्षमता के हिसाब से दहेज दिया था.
छोटा परिवार देखकर ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी ललित से की थी. लेकिन उनकी बेटी के साथ ससुराल वाले ऐसा सलूक करेंगे, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था. मृतका के पिता ने बताया कि 4 सितंबर 2013 को ललित मंडल तथा परिवार के अन्य लोगों ने निर्मम तरीके से आरती की हत्या कर दी थी. उन्होंने कहा कि पहले उनकी बेटी के शरीर को ब्लेड से काटा और फिर एसिड से जला दिया था. उन्होंने कहा कि ऐसे हत्यारों को फांसी की सजा देनी चाहिए.
कोर्ट के फैसले पर उन्होंने खुशी जाहिर की. दूसरी ओर सरकारी पक्ष के वकील अमिताभ मुखर्जी ने बताया कि वर्ष 2013 में माटीगाड़ा के कलाई बस्ती में गृहवधू की हत्या के आरोप में ललित मंडल, सुरेश मंडल, आशादेवी मंडल तथा अमरदीप मंडल के खिलाफ मृतका के पिता ने माटीगाड़ा थाना में मामला दर्ज किया था. उन्होंने बताया कि गृहवधू आरती मंडल का शव आग से झुलसे अवस्था में बरामद किया गया था. मामला दर्ज होने के बाद माटीगाड़ा थाना पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था. उन्होंने कहा कि 24 लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
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