जनहित याचिका की सुनवाई, हाइकोर्ट ने कहा तापस पॉल का बयान शर्मनाक

Updated:
विज्ञापन

कोलकाता: महिलाओं और विरोधी दलों के प्रति तृणमूल कांग्रेस सांसद तापस पॉल के बयान को लेकर बुधवार को हाइकोर्ट में राज्य सरकार को बहुत ही असहज स्थिति का सामना करना पड़ा. सांसद के बयान के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश दीपंकर दत्त ने तापस पॉल के बयान को शर्मनाक बताया. […]

विज्ञापन

कोलकाता: महिलाओं और विरोधी दलों के प्रति तृणमूल कांग्रेस सांसद तापस पॉल के बयान को लेकर बुधवार को हाइकोर्ट में राज्य सरकार को बहुत ही असहज स्थिति का सामना करना पड़ा. सांसद के बयान के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायाधीश दीपंकर दत्त ने तापस पॉल के बयान को शर्मनाक बताया. न्यायमूर्ति दीपंकर दत्त का कहना था कि सांसद ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, वह शर्मनाक है.

उन्होंने सरकारी अधिवक्ता से पूछा कि इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है. क्या इस तरह की बयानबाजी व भाषण रोकना सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? इस प्रकार के बयान देनेवाले नेता के खिलाफ कार्रवाई करना प्रशासन का दायित्व नहीं है? प्रशासन चाहे तो चुप रह सकता है, लेकिन अदालत चुप नहीं बैठेगी. न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता ने सरकारी अधिवक्ता अशोक बनर्जी से कहा कि वह पश्चिम बंगाल सरकार का रुख स्पष्ट करे और इस पर इसका निर्देश लें.

अदालत ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी. बनर्जी ने दलील दी कि यह जनहित याचिका है इसलिए इसकी सुनवाई एक खंडपीठ द्वारा ही की जानी चाहिए. अदालत ने कहा कि इसकी स्वीकार्यता का सवाल है तो राज्य का रुख स्पष्ट होने के बाद ही इस पर फैसला होगा. हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर तृणमूल कांग्रेस सांसद तापस पॉल के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गयी. समित सान्याल नाम के अधिवक्ता ने पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि राज्य पुलिस स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करे और पाल के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करे. पॉल ने अपनी टिप्पणी को लेकर पार्टी और मीडिया से लिखित रूप में क्षमा मांगी थी. गौरतलब है कि हाल में पॉल का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह विरोधी पार्टियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते पाये गये हैं.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola