छेड़खानी के मामले में 22 दिनों में आरोपी दोषी करार

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Apr 2019 2:25 AM

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दमदम रोड में 11 मार्च को आरोपी ने एक युवती से की थी छेड़खानी सियालदह फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को सुनायी पांच वर्ष की सजा साथ में 10 हजार जुर्माना भरने का भी निर्देश, नहीं तो छह महीने की अतिरिक्त सजा कोलकाता : छेड़खानी के एक मामले में अदालत ने अत्यंत तेज सुनवाई करते […]

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दमदम रोड में 11 मार्च को आरोपी ने एक युवती से की थी छेड़खानी

सियालदह फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को सुनायी पांच वर्ष की सजा

साथ में 10 हजार जुर्माना भरने का भी निर्देश, नहीं तो छह महीने की अतिरिक्त सजा
कोलकाता : छेड़खानी के एक मामले में अदालत ने अत्यंत तेज सुनवाई करते हुए अपराध के 22 दिनों के अंदर आरोपी युवक को दोषी करार दिया.
दोषी युवक का नाम बशीर खान है. उसे चितपुर थानाक्षेत्र के दमदम रोड में 11 मार्च को एक युवती के साथ छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अदालत सूत्रों के मुताबिक चितपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज होने के साथ ही पुलिस ने बशीर खान को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया.
इसके बाद पुलिस ने सिर्फ सात दिनों के अंदर ही 18 मार्च को इस मामले की चार्जशीट सियालदह अदालत में सौंप दी. इसके बाद सियालदह फार्स्ट ट्रैक कोर्ट ने भी तेजी से मामले की सुनवाई करते हुए 22 दिनों के अंदर बशीर को सबूत के आधार पर दोषी करार दे दिया. अदालत ने उसे पांच वर्ष की सजा सुनाने के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया है, नहीं तो छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी.
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