बर्दवान : मेमारी थाना अंतर्गत राधाकांतपुर कांड में पुलिस पर हमले के आरोप में माध्यमिक परीक्षार्थी बिदेही टुडु को गिरफ्तार किया गया था, शनिवार को अदालत ने शर्त माफिक जमानत मंजूर कर लिया. कोर्ट ने आदेश दिया कि परीक्षा समापन के बाद 24 फरवरी को छात्र को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया.
मौजूद नहीं होने पर उसके खिलाफ परवाना नोटिस जारी किया जायेगा. आरोपी के अधिबक्ता अरबिंद सामंत ने माध्यमिक परीक्षार्थी की जमानत को लेकर आदालत में अपील किया था. सरकारी अधिवक्ता नुपुर दास आग्रवाल ने जमानत देने का विरोध किया.उसके मूताबिक शिकायत काफी गंभीर है. एडमिट कार्ड अदालत में पेश किया जाये आरोपी को सुधारगृह में माध्यमिक परीक्षा देने का इंतजाम किया जाये. दोनों पक्ष के सवाल सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.