मोहम्मद सोहराब व अन्य के खिलाफ भी मामला

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Jul 2017 12:11 PM

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कोलकाता : रेड रोड कांड के मुख्य आरोपी संबिया सोहराब के पिता मोहम्मद सोहराब व उसके दो दोस्तू शानू व जॉनी के खिलाफ अपराधी को आश्रय या बढ़ावा देने के आरोप में मामला चलेगा. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची की अदालत ने यह निर्देश दिया. अदालत ने इनके खिलाफ सबूत छिपाने की धारा लगाने […]

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कोलकाता : रेड रोड कांड के मुख्य आरोपी संबिया सोहराब के पिता मोहम्मद सोहराब व उसके दो दोस्तू शानू व जॉनी के खिलाफ अपराधी को आश्रय या बढ़ावा देने के आरोप में मामला चलेगा. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची की अदालत ने यह निर्देश दिया. अदालत ने इनके खिलाफ सबूत छिपाने की धारा लगाने से मना किया है.
मंगलवार को यह निर्देश देते हुए निचली अदालत को चार्ज गठन करने का भी निर्देश दिया गया. हालांकि यदि आरोपियों के खिलाफ सबूत मिटाने का आरोप सिद्ध होता है, तो उनके खिलाफ उससे संबंधित धारा 201 भी जुड़ेगी. मंगलवार को सुनवाई में हाइकोर्ट ने सवाल उठाया कि कोई कारण बगैर निचली अदालत ने इन्हें मामले से कैसे छूट दे दिया.
उल्लेखनीय है कि रेड रोड कांड में मोहम्मद सोहराब व शानू और जॉनी को निचली अदालत ने मामले से बाहर रखने का निर्देश दिया था. निचली अदालत के इस निर्देश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार की ओर से कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. सरकारी वकील शाश्वत गोपाल मुखर्जी ने कहा कि घटना में मोहम्मद सोहराब व शाहनवाज (शानू) और नूर आलम (जॉनी) के खिलाफ घटना के सबूत मिटाने और अपराधी को शरण देने का आरोप है.
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