वाराणसी : अगर आप व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर किसी ग्रुप के एडमिन हैं, तो आपके ग्रुप के द्वारा किसी बात को लेकर अफवाह फैलाना या फिर आपत्तिजनक चीजों को प्रसारित करना महंगा पड़ सकता है. इन सोशल साइटों से किसी प्रकार की अफवाह या फिर गलत न्यूज फैलाने पर आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कोई ग्रुप बनाया जा सकता है और उसके सदस्य इस ग्रुप के जरिये विचार, फोटो या वीडियो शेयर कर सकते हैं. वाराणसी के जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नितिन तिवारी ने एक संयुक्त आदेश में इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर गलत तथ्यों, अफवाह और भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया के किसी ग्रुप पर शेयर किया जायेगा, तो ग्रुप एडमिन के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है.
गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर गलत न्यूज और भ्रामक तस्वीरों के कारण हाल के दिनों में काफी चिंता व्यक्त की गयी थी. इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यह फैसला किया है. जिला प्रशासन के संयुक्त आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे ग्रुप हैं, जो न्यूज ग्रुप के नाम से हैं. इसके अलावा, अन्य नामों से भी कई ग्रुप हैं, जो गलत न्यूज या खबरों को बढ़ावा देते हैं.
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आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया ग्रुप के एडमिन को ग्रुप को ओनरशिप के लिए तैयार रहना चाहिए. एडमिन को ग्रुप में केवल उन्हीं सदस्यों को शामिल करना चाहिए, जिन्हें वह निजी तौर पर जानता हो.