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राहुल गांधी भारतीय या ब्रिटिश नागरिक? हाई कोर्ट में आज केंद्र सरकार दाखिल करेगी जवाब

Updated at : 05 May 2025 10:39 AM (IST)
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Rahul Gandhi

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Rahul Gandhi Citizenship: राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में सोमवार को सुनवाई होगी. याचिका में गांधी पर दोहरी नागरिकता का आरोप लगाया गया है और केंद्र सरकार से उनकी नागरिकता पर स्पष्ट जवाब मांगा गया है.

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Rahul Gandhi Citizenship: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में सोमवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी. इस याचिका में केंद्र सरकार से यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि क्या राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं. दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया था, क्योंकि रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान 10 दिनों में एक संशोधित रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था, जिसमें राहुल गांधी की नागरिकता की स्थिति पर स्पष्ट जवाब दिया जाए. खासकर उस याचिका के बाद, जिसमें जिसमें गांधी पर दोहरी नागरिकता का आरोप लगाया गया है.

ब्रिटिश नागरिकता होने का आरोप

अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम के भी नागरिक हैं, जो उन्हें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य बनाता है. याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी की दूसरे देश की कथित नागरिकता भारतीय कानून का उल्लंघन करती है, जो दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है. दरअसल, गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने यूके सरकार से जानकारी सत्यापित करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है. इसी वजह से अगली सुनवाई की समय सीमा आज यानी 5 मई तय की गई थी.

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सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज की थी शिकायत

तत्कालीन राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से 2019 में शिकायत मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को उनकी नागरिकता के बारे में नोटिस जारी किया था. स्वामी ने आरोप लगाया है कि बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी वर्ष 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी और राहुल गांधी कंपनी के निदेशकों और सचिवों में से एक थे. सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस नेता ने ब्रिटेन स्थित एक कंपनी में अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की थी.

ये है मामला

शिकायत में यह भी कहा गया है कि 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को दाखिल कंपनी के वार्षिक रिटर्न में आपकी जन्मतिथि 19 जून 1970 बताई गई है और आपने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई है. इसके अलावा, नोटिस में कंपनी के 17 फरवरी 2009 के विघटन आवेदन में उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई है.

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Shashank Baranwal

लेखक के बारे में

By Shashank Baranwal

जीवन का ज्ञान इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, पेशे का ज्ञान MCU, भोपाल से. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के नेशनल डेस्क पर कार्य कर रहा हूँ. राजनीति पढ़ने, देखने और समझने का सिलसिला जारी है. खेल और लाइफस्टाइल की खबरें लिखने में भी दिलचस्पी है.

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