कौशांबी. उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक नाबालिग लड़की को पांच लाख रुपये में बेचने के मामले में पुलिस ने लड़की के माता-पिता सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है. क्षेत्राधिकारी (मंझनपुर) शिवांक सिंह ने बताया कि बीती रात पीड़िता के माता-पिता, एटा जिले के रहने वाले कर्मवीर और करारी थाना क्षेत्र से कमलेश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि चारों अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है और कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा. अधिकारी ने बताया कि वहीं पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा. पुलिस के मुताबिक, करारी थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 13 वर्षीया लड़की के घर में कमलेश का आना-जाना था और उसी के साथ कर्मवीर (35) भी कभी-कभी आता रहता था. पुलिस ने बताया कि 13 मार्च की शाम को नाबालिग मां ने उसे नशीला पदार्थ मिला हुआ खाना खिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई और होश में आने पर उसने खुद को एटा में कर्मवीर के घर पर पाया. पुलिस के मुताबिक, नाबालिग 16 मार्च को किसी तरह कर्मवीर के घर से भाग कर अपने घर पहुंची, जहां उसके माता-पिता ने उसे अपनाने से मना कर दिया और कहा कि उन्होंने उसे पांच लाख रुपये में बेच दिया है. पुलिस ने बताया कि इसके बाद नाबालिग लड़की जिले के मंझनपुर थाना क्षेत्र के ओसा गांव में अपनी बुआ के यहां चली गयी. पुलिस के मुताबिक, 13 अप्रैल की शाम पीड़िता ने अपनी बुआ के साथ करारी थाने में शिकायत दर्ज करायी, जिसमें उसने कर्मवीर पर दुष्कर्म करने और मां बाप पर उसे बेचने का आरोप लगाया. पुलिस ने नाबालिग की तहरीर पर उसके माता-पिता, कमलेश और कर्मवीर के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
मऊ. उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक अदालत ने वर्ष 2020 के एक मामले के सिलसिले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. अदालत के अधिकारियों के अनुसार, अफसा अंसारी के दक्षिण टोला थाने में दर्ज मामले के सिलसिले में बार-बार समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने के लिए वारंट जारी किया गया.उन्होंने बताया, “इस मामले में अफसा के खिलाफ गंभीर आरोप हैं. दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 299 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गयी है और उनका नाम अब ‘मकरूल रजिस्टर’ में जोड़ा जा रहा है. मकरूल रजिस्टर उन फरार आरोपियों की सूची है जो अदालती कार्यवाही से बचते हैं. अदालत ने धारा 82 और 83 सीआरपीसी (भारतीय दंड सहिता) के तहत कार्रवाई करते हुए अफसा को भगोड़ा अपराधी घोषित किया था और उनकी संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया था. पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि अफसा अंसारी को पहले ही वांछित घोषित किया जा चुका था और उस पर इनाम रखा गया था, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश के बाद अफसा का नाम ‘मकरूल रजिस्टर’ में दर्ज किया जा रहा है और कानूनी कार्रवाई जारी है. अधिकारियों ने बताया कि अफसा अंसारी ने अब तक मामले में अपना बयान दर्ज नहीं कराया है, जिस वजह से अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के लिए स्थायी वारंट जारी किया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

