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यूपी के अंदर गाय ले जाने पर नहीं रोकेगी पुलिस, राज्य के भीतर गौवंश रखना, कहीं लाना- ले जाना अब अपराध नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की पीठ ने यह भी कहा कि केवल मांस रखने या ले जाने से गोमांस या गोमांस उत्पादों की बिक्री या परिवहन को वध अधिनियम के तहत दंडनीय नहीं माना जा सकता है, जब तक कि यह पुख्ता और पर्याप्त सबूत द्वारा नहीं दिखाया जाता है कि बरामद पदार्थ गोमांस है.

By Anuj Sharma
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गाय
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प्रभात खबर

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