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श्रमजीवी विस्फोट कांड मामले में बांग्लादेशी नागरिक दोषी करार

Updated at : 30 Aug 2016 7:57 PM (IST)
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श्रमजीवी विस्फोट कांड मामले में बांग्लादेशी नागरिक दोषी करार

जौनपुर : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की एक अदालत ने 11 साल पहले हुए श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट कांड के आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक को आज दोषी करार दिया. उसे 31 अगस्त को सजा सुनायी जायेगी. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बुधिराम यादव ने मामले की सुनवाई करते हुए बांग्लादेशी नागरिक ओबैदुर्रहमान उर्फ बाबू भाई […]

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जौनपुर : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की एक अदालत ने 11 साल पहले हुए श्रमजीवी एक्सप्रेस बम विस्फोट कांड के आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक को आज दोषी करार दिया. उसे 31 अगस्त को सजा सुनायी जायेगी. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बुधिराम यादव ने मामले की सुनवाई करते हुए बांग्लादेशी नागरिक ओबैदुर्रहमान उर्फ बाबू भाई को श्रमजीवी एक्सप्रेस बम कांड का दोषी माना.

इसी मामले में ट्रेन में बम रखने के आरोपी रॉनी उर्फ आलमगीर को गत 30 जुलाई को फांसी की सजा सुनाई गई थी. आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य ओबेदुर्रहमान पर बम बनाने का है आरोप है. मामले के अन्य दो आरोपियों हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को आगामी 20 सितम्बर को हैदराबाद जेल से जौनपुर अदालत में पेशी के लिए तलब किया गया है. ज्ञातव्य है कि 28 जुलाई को 2005 को पटना से नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस की साधारण बोगी में हरपालगंज रेलवे स्टेशन स्थित हरिहरपुर रेलवे क्रासिंग के पास हुए बम विस्फोट में 12 यात्रियों की मौत हो गयी थी तथा 18 अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये थे.

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