प्रयागराज में जलभराव पर हाई कोर्ट की सख्त हिदायत,24 से 48 घंटे में जल निकासी सुनिश्चित करने का निर्देश
प्रयागराज में जलभराव पर हाई कोर्ट की सख्त हिदायत
UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज शहर की जलभराव की गंभीर समस्या पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने प्रशासन को 24 से 48 घंटे के भीतर शहर के प्रभावित इलाकों से पानी निकालने का तत्काल निर्देश दिया है. यह मामला जनजीवन और न्यायिक कार्यों दोनों के लिए बाधा बन गया था.
UP News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज शहर में व्याप्त भीषण जलभराव की गंभीर स्थिति पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने का कड़ा निर्देश जारी किया है. न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने जिलाधिकारी तथा नगर निगम आयुक्त को स्पष्ट आदेश दिया कि 24 से 48 घंटे के भीतर शहर के सभी प्रभावित इलाकों से पानी पूरी तरह से बाहर निकाला जाए. अदालत ने दारागंज मोरी गेट से जल निकासी शुरू करने की अनुमति दे दी है.
अधिकारियों से मांगा विस्तृत खाका और जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त ने अदालत को अवगत कराया कि समस्या के निवारण के लिए एक ठोस योजना तैयार की गई है, जिसका हलफनामा दाखिल किया जाएगा. इसके अतिरिक्त शासन के शहरी विकास विभाग और स्थानीय निकाय निदेशक से भी जवाब तलब किया गया है. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा कि भविष्य में अतिवृष्टि के दौरान जलभराव को रोकने के लिए सरकार के पास क्या दीर्घकालिक योजनाएं हैं. इस दौरान नगर आयुक्त को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया.

सीवर का पानी घुसने से जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त
न्यायालय को सूचित किया गया कि जार्ज टाउन, टैगोर टाउन, अल्लापुर और प्रीतम नगर समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 3000 से 4000 मकान जलमग्न हो चुके हैं. केवल बरसात का पानी ही नहीं, बल्कि सीवर का गंदा जल भी लोगों के घरों के भीतर प्रवेश कर गया है. भारी जलभराव के चलते अनेक अधिवक्ताओं और उनके सहायकों के लिए अदालत तक पहुंचना असंभव हो गया, जिससे न्यायिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हुई. एमजी मार्ग स्थित कैचमेंट योजना वर्तमान में शासन स्तर पर लंबित है.
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