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यूपी में बकरीद पर इस बार प्रतिबंधित जानवरों की नहीं होगी कुर्बानी, योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, पढ़ें खबर..

देश में आगामी 21 जुलाई को बकरीद मानाया जाएगा.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में इस साल बकरीद यानी ईद-उल-अजहा पर किसी भी प्रतिबंधित जानवरों के मांस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. सोमवार को सूबे की आदित्यनाथ सरकर की ओर से जारी गाइडलाइन में यह कहा गया है कि बकरीद के मौके पर प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

बता दें कि देश में आगामी 21 जुलाई को बकरीद मानाया जाएगा. इसके पहले ही, उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जुलाई को मनाए जाने वाले बकरीद त्योहार को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. सरकार ने इस नई गाइडलाइंस में कहा है कि त्योहार से जुड़े किसी आयोजन में एक समय में 50 से अधिक लोगों एक जगह पर एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद के मौके पर गाय, ऊंट और अन्य किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी पर रोक लगा दी है. आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी रहेगी. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि कुर्बानी का कार्य सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा. इसके लिए चिह्नित स्थलों या निजी परिसरों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए. इस दौरान सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए.

राज्य सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बकरीद पर्व के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि बकरीद पर प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने के पहले योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी.

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