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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने सात दिन का दिया था मौका

Updated at : 24 Apr 2022 6:26 PM (IST)
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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने सात दिन का दिया था मौका

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टेनी ने किया सरेंडर. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी.यह मामला काफी चर्चा में रहा. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, जहां आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई

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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टेनी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जहां से उसे फिर से जेल भेज दिया गया है. बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया है.

बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी.यह मामला काफी चर्चा में रहा. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, जहां आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई. आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर तीखी टिप्पणी की थी. सर्वोच्च अदालत ने आशीष मिश्रा को सात दिन के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा था. यह समय सीमा 25 अप्रैल को पूरी हो रही थी.

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दरअसल, 25 सितंबर को सोमवार है.इस दिन कोर्ट में काफी भीड़ रहती है. इससे बचने के लिए आशीष मिश्रा ने सरेंडर करने के लिए छुट्टी का दिन चुना.

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. मुख्य न्यायाधीश एन वी रमणा और न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति हिमा कोहली की विशेष पीठ ने ये फैसला सुनाया है.

न्यायालय ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने की किसानों की याचिका पर 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले न्यायालय में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका मंजूर करने की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए थे. इस कांड की जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने जमानत रद्द कराने के लिए इसे चुनौती देने की सिफारिश की थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई निगरानी समिति ने यूपी सरकार से कहा था कि वह आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे.

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