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Gorakhpur News: चंपा देवी पार्क आवंटन की जमीन को GDA ने किया निरस्त, सात दिन में हटाना होगा फर्म का सामान

Updated at : 23 Jan 2023 2:03 PM (IST)
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Gorakhpur News: चंपा देवी पार्क आवंटन की जमीन को GDA ने किया निरस्त, सात दिन में हटाना होगा फर्म का सामान

जीडीए ने चंपा देवी पार्क की जमीन पर खोले गए मैरिज हाउस और वाटर पार्क वाले हिस्से का आवंटन निरस्त कर दिया है. जीडीए ने मनोरंजन के लिए चंपा देवी पार्क के इस हिस्से का आवंटन किया था, लेकिन समझौता शर्तों के उल्लंघन पर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कार्रवाई की है.

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Gorakhpur News: गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने चंपा देवी पार्क की जमीन पर खोले गए मैरिज हाउस और वाटर पार्क वाले हिस्से का आवंटन निरस्त कर दिया है. जीडीए ने मनोरंजन के लिए चंपा देवी पार्क के इस हिस्से का आवंटन किया था, लेकिन समझौता शर्तों के उल्लंघन पर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के बाद वाटर पार्क और मैरिज हाल वाले हिस्से जीडीए के कब्जे में आ जाएंगे.

चंपा देवी पार्क का फर्म के साथ आवंटन निरस्त

जीडीए के कब्जे में आने के बाद 25 एकड़ भूमि के एक हिस्से में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना पर विचार शुरू हो गया है. पांच हजार लोगों की क्षमता वाले इस कन्वेंशन सेंटर की परिकल्पना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, जिसके लिए भूमि तलाशी जा रही थी. जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि चंपा देवी पार्क का फर्म के साथ आवंटन निरस्त कर दिया गया है और यह संपत्ति जीडीए की होगी.

सात दिन के अंदर हटाना होगा सामान

वाटर पार्क और मैरिज हॉल में जो सामान है फार्म चाहे तो उसे 7 दिन में हटवा सकती है. 7 दिन में अगर यहां से सामान फर्म नहीं हटाता है तो जीडीए उसे हटवाएगा और इसका शुल्क फर्म से वसूलेगा. बताते चलें कि गोरखपुर के रामगढ़ताल परियोजना के अंतर्गत चंपा देवी पार्क के एक हिस्से की जमीन का आवंटन मेसर्स के आर एम्यूजमेंट एंड रिजार्ड पार्क रोड मिस्टर कुक रेस्टोरेंट के जरिए रोहित अग्रवाल ने कराया था.

नियमों का उल्लंघन करने पर निरस्त हुआ आवंटन

फर्म को इसके रखरखाव की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन आरोप है कि इस फर्म ने नियम विरुद्ध तरीके से यहां पर मैरिज हाल संचालित कर व्यवसाय किया और वाटर पार्क के पार्क में बरात घर बना दिया और वहां कई शादी विवाह आयोजन कर लाभ अर्जित किया गया. जीडीए अधिकारियों की माने तो फर्म ने अपनी व्यक्तिगत आय का स्रोत बनाकर यहां अपना लाभ लिया है. जबकि चंपा देवी पार्क जनहित के लिए निर्मित है.

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संचालकों के विरुद्ध एफआइआर

चंपा देवी पार्क के एक हिस्से, जहां वाटर पार्क है वहां पहले तो सामान्य व्यक्ति प्रवेश तक नहीं कर सकता था. समझौता की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण जीडीए उपाध्यक्ष ने इसका आवंटन निरस्त कर दिया है. इसके बाद 22 फरवरी 2019 को इस पार्क को सील कर दिया गया था. इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन किया गया, और संचालकों द्वारा परिसर में प्रवेश किया गया और कई कार्यक्रम आयोजित कर लाभ भी अर्जित किया गया था, जिसके बाद सील तोड़ने पर कैंट थाने में संचालकों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की गई थी.

रिपोर्ट- कुमार प्रदीप,गोरखपुर

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