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UP News: सीएम योगी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश, भड़काऊ भाषण देने का है आरोप

Updated at : 25 Aug 2022 10:33 AM (IST)
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UP News: सीएम योगी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश, भड़काऊ भाषण देने का है आरोप

UP News याचिकाकर्ता परवेज परवाज का कहना था कि तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद 2007 में गोरखपुर में दंगा हुआ था. इसमें कई लोगों की जान चली गई थी. साल 2008 में दर्ज एफआईआर की राज्य सीआईडी ने कई साल तक जांच की.

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UP News: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस याचिका में उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनसे जुड़े भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार किया गया था. 2007 में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कथित भड़काऊ भाषण दिया था. बता दें कि यूपी सरकार ने मामले में मुकदमा चलाने की इजाज़त देने से मना कर दिया था.

वहीं यूपी सराकार के इस आदेश को हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था. याचिकाकर्ता ने इसे चुनौती दी है. याचिकाकर्ता परवेज़ परवाज का कहना था कि तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद 2007 में गोरखपुर में दंगा हुआ. इसमें कई लोगों की जान चली गई. साल 2008 में दर्ज एफआईआर की राज्य सीआईडी ने कई साल तक जांच की. उसने 2015 में राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी.

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याचिकाकर्ता परवेज परवाज का कहना था कि तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद 2007 में गोरखपुर में दंगा हुआ था. इसमें कई लोगों की जान चली गई थी. साल 2008 में दर्ज एफआईआर की राज्य सीआईडी ने कई साल तक जांच की. उसने 2015 में राज्य सरकार से मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी. याचिका में कहा गया है कि मई 2017 में राज्य सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया. वहीं इस मामले में योगी आदित्यनाथ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि असल में बात को इसी लिए लंबा खींचा जा रहा है क्योंकि योगी अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं. कई साल जांच के बाद सीआईडी को तथ्य नहीं मिले.

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