सहायक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आदेश
Updated at : 20 Nov 2013 10:42 PM (IST)
विज्ञापन

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 70,000 से अधिक सहायक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को आवेदकों की योग्यता के आधार पर पूरा किया जाए. न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि 31 मार्च, 2014 […]
विज्ञापन
इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 70,000 से अधिक सहायक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को आवेदकों की योग्यता के आधार पर पूरा किया जाए.
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि 31 मार्च, 2014 तक चयन की प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए. अदालत ने शिव कुमार पाठक तथा कुछ अन्य लोगों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




