13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली प्रोजेक्ट को गिराने का आदेश दिया

इलाहाबाद :इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सुपरटेक, आम्रपाली और जगत तारन प्रोजेक्ट को 2 महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि आम्रपाली प्रोजेक्ट पर काब्रिस्तान के जमीन पर बिल्डींग बनाने का आरोप है . प्राप्त जानकारी के अनुसार यह जमीन काब्रिस्तान की है.इस वजह से इसका विरोध हो रहा है. हाइकोर्ट ने बिल्डरों […]

इलाहाबाद :इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सुपरटेक, आम्रपाली और जगत तारन प्रोजेक्ट को 2 महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि आम्रपाली प्रोजेक्ट पर काब्रिस्तान के जमीन पर बिल्डींग बनाने का आरोप है .

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह जमीन काब्रिस्तान की है.इस वजह से इसका विरोध हो रहा है. हाइकोर्ट ने बिल्डरों को दो महीने का वक्त दिया है. हाइकोर्ट ने इससे पहले भी सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया है.
काब्रिस्तान के जमीन में यह प्रोजेक्ट की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था. सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहकों को पैसा लौटाने का भी आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने जन कल्याण ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. ट्रस्ट का कहना है कि यह जमीन गंव की सोसायटी और तालाब की है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें