इलाहाबाद हाइकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली प्रोजेक्ट को गिराने का आदेश दिया
Updated at : 12 Oct 2015 3:53 PM (IST)
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इलाहाबाद :इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सुपरटेक, आम्रपाली और जगत तारन प्रोजेक्ट को 2 महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि आम्रपाली प्रोजेक्ट पर काब्रिस्तान के जमीन पर बिल्डींग बनाने का आरोप है . प्राप्त जानकारी के अनुसार यह जमीन काब्रिस्तान की है.इस वजह से इसका विरोध हो रहा है. हाइकोर्ट ने बिल्डरों […]
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इलाहाबाद :इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सुपरटेक, आम्रपाली और जगत तारन प्रोजेक्ट को 2 महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि आम्रपाली प्रोजेक्ट पर काब्रिस्तान के जमीन पर बिल्डींग बनाने का आरोप है .
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह जमीन काब्रिस्तान की है.इस वजह से इसका विरोध हो रहा है. हाइकोर्ट ने बिल्डरों को दो महीने का वक्त दिया है. हाइकोर्ट ने इससे पहले भी सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया है.
काब्रिस्तान के जमीन में यह प्रोजेक्ट की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था. सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहकों को पैसा लौटाने का भी आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने जन कल्याण ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. ट्रस्ट का कहना है कि यह जमीन गंव की सोसायटी और तालाब की है
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