माता-पिता और पुत्र के छह हत्यारे को उम्रकैद
Updated at : 30 Apr 2017 5:17 AM (IST)
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बंदगांव. हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया था चाईबासा : द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने शनिवार को तिहरे हत्याकांड के छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में चोंडेंया सांडी पूर्ति, टिटु पूर्ति, पांडु पूर्ति, सोमा मुंडा, साऊ पूर्ति व […]
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बंदगांव. हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया था
चाईबासा : द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने शनिवार को तिहरे हत्याकांड के छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में चोंडेंया सांडी पूर्ति, टिटु पूर्ति, पांडु पूर्ति, सोमा मुंडा, साऊ पूर्ति व करण सिंह पूर्ति शामिल है. बंदगांव थाना के कोंडाकेल गांव निवासी लादु लाल सांडी पूर्ति के बयान पर 25 मई 2010 को थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया गया था. पुरानी दुश्मनी को लेकर पुड़ंगी पूर्ति,
उसका पति हिंदु सांडी पूर्ति व एक डेढ़ साल का बच्चा तुलसी दास सांडी पूर्ति की हत्या कर लाश को जंगल में छिपा दिया गया था. दर्ज मामले में बताया गया है कि 19 मई 10 को उसका मां पुड़ंगी पूर्ति, पिता हिंदु पूर्ति व भाई तुलसीदास सांडी पूर्ति साप्ताहिक हाट बंदगांव गये थे. हाट में सामान की खरीदारी कर शाम को उसके माता-पिता घर लौट रहे थे. उसी क्रम रास्ते में उक्त आरोपियों द्वारा मां पुड़ंगी, पिता हिंदु और भाई तुलसीदास सांडी पूर्ति की तेजधार हथियार से मारकर लाश को जंगल में फेंक दिया था. खोजबीन के दौरान 25 मई को जंगल में तीनों का सड़ा-गला लाश मिला था.
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