आर्म्स एक्ट में तीन को सात वर्ष की जेल

Updated at : 30 Apr 2017 5:17 AM (IST)
विज्ञापन
आर्म्स एक्ट में तीन को सात वर्ष की जेल

चाईबासा : द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में आर्म्स एक्ट के तीन आरोपी को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में मारकंडे सिंह कुंटिया (परमपंचो के सालीगुटू) जॉन संजय (डोंकासाई) व सोहन मछुवा (सोमा पंचो) शामिल है. टोंटो थाना के सहायक अवर निरीक्षक मइती मुर्मू के […]

विज्ञापन

चाईबासा : द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में आर्म्स एक्ट के तीन आरोपी को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में मारकंडे सिंह कुंटिया (परमपंचो के सालीगुटू) जॉन संजय (डोंकासाई) व सोहन मछुवा (सोमा पंचो) शामिल है. टोंटो थाना के सहायक अवर निरीक्षक मइती मुर्मू के बयान पर 9 अक्तूबर 2012 को थाने में मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में बताया गया है कि 9 अक्तूबर की शाम 4 बजे गश्ती करते हुए सिरिंगसिया घाटी पहुंचे और वहां पर वाहन चेंकिंग अभियान चलाया गया.

उसी दौरान एक बाइक पर तीन युवकों को आते देखा. वाहन चेंकिंग करते देखकर उक्त तीनों बाइक से पीछे की ओर भागने लगे. पुलिस को संदेह होने पर उक्त तीनों को खदेड़कर पकड़ लिया गया. पूछताछ करने पर तीनों ने अपना नाम बताया. तलाशी लेने पर तीनों के कमर में खोंसा हुआ पिस्तौल और जिंदा गोली बरामद किया गया. पिस्तौल की कागजात मांगने पर नहीं दिया और संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola