जमशेदपुर की छात्र नेत्री को जमानत

Updated at : 19 Apr 2017 1:35 AM (IST)
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जमशेदपुर की छात्र नेत्री को जमानत

पूर्व प्रोवीसी से दुर्व्यवहार मामला 26 फरवरी 2014 को मुफस्सिल थाने में दर्ज हुआ था मामला आरोपी पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी आरोप है आरोपी ने कोर्ट को बताया- पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लगाया आरोप चाईबासा : कोल्हान विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति शुक्ला महंती के साथ दुर्व्यवहार और सरकारी काम में बाधा […]

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पूर्व प्रोवीसी से दुर्व्यवहार मामला

26 फरवरी 2014 को मुफस्सिल थाने में दर्ज हुआ था मामला
आरोपी पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का भी आरोप है
आरोपी ने कोर्ट को बताया- पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर लगाया आरोप
चाईबासा : कोल्हान विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति शुक्ला महंती के साथ दुर्व्यवहार और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में आरोपी जमशेदपुर की छात्र नेत्री अर्चना सिंह को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गयी है. अर्चना सिंह के खिलाफ 26 फरवरी 2014 को चाईबासा में तत्कालीन प्रतिकुलपति के कार्यालय में उनकी कुर्सी पर बैठ जाने और सरकारी काम में बाधा डालने का केस मुफस्सिल थाने में दर्ज हुआ था. इस मामले में दायर जमानत याचिका में आरोपी की ओर से कहा गया कि शुक्ला महंती पूर्व से उनपर नाराज चल रही हैं.
जमशेदपुर के को-ऑपरेटिव कॉलेज में प्राचार्य रहते हुये शुक्ला महंती ने अर्चना सिंह का एनसीसी में दाखिला नहीं होने दिया. इस मामले में एक प्राथमिकी जमशेदपुर के थाने में दर्ज करायी गयी थी. याचिका में इसे पूर्वाग्रह के तहत प्रतिकुलपति की ओर से की गयी कार्रवाई बताया गया. इसके अलावा दुर्व्यवहार के मामले में मुफस्सिल थाना की ओर से 2 साल बाद भी डायरी व अन्य कार्यवाही पूरी नहीं किये जाने का लाभ आरोपी अर्चना को मिला.
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