बिना मान्यता के चल रहे 149 निजी स्कूल, 28 तक लेने का आदेश

Updated at : 21 Feb 2017 6:56 AM (IST)
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बिना मान्यता के चल रहे 149 निजी स्कूल, 28 तक लेने का आदेश

चाईबासा : उपायुक्त ने निजी स्कूल संचालकों के साथ की बैठक चाईबासा : चाईबासा के पिल्लई हॉल में सोमवार को उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने निजी स्कूलों के संचालकों के साथ बैठक की. इसमें आरटीइ (शिक्षा अधिकार कानून) का पालन करने को लेकर डीसी ने कई निर्देश दिये. डीसी ने डीएसइ से जिले में […]

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चाईबासा : उपायुक्त ने निजी स्कूल संचालकों के साथ की बैठक

चाईबासा : चाईबासा के पिल्लई हॉल में सोमवार को उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने निजी स्कूलों के संचालकों के साथ बैठक की. इसमें आरटीइ (शिक्षा अधिकार कानून) का पालन करने को लेकर डीसी ने कई निर्देश दिये.
डीसी ने डीएसइ से जिले में चल रही निजी स्कूलों की संख्या, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या पूछी. डीएसइ नीलम आइलिन टोपनो ने बताया कि जिले में 170 निजी स्कूलों का संचालन हो रहा है. 170 में से 21 निजी स्कूलों को मान्यता प्राप्त है.
इसके बाद उपायुक्त ने बिना मान्यता के चल रहे 149 स्कूलों को 28 फरवरी तक मान्यता लेने का आदेश दिया. 28 फरवरी के बाद गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर आरटीइ के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी.
35 स्कूलों ने मान्यता प्राप्ति के लिए अबतक आवेदन नहीं दिया है. डीसी ने दो दिनों में निजी स्कूलों को शैक्षणिक शुल्क की जानकारी एफिडेबिट में देने का आदेश दिया. डीसी ने दोबारा नामांकन शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया. वहीं प्रवेश कक्षा में 25 फीसदी बीपीएल बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने को कहा. 25 फीसदी बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं होने पर आरटीइ के तहत जुर्माना व अन्य कार्रवाई की बात कही.
जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रदीप चौबे ने आरटीइ नियमों की जानकारी सभी निजी स्कूलों को दी. मौके पर एडीपीओ अमित कुमार मुखर्जी व निजी स्कूलों के संचालक आदि उपस्थित थे.
जिले में फिलहाल 21 निजी स्कूल मान्यता प्राप्त हैं
28 तक मान्यता नहीं लेने वालों पर होगी कार्रवाई
2 दिन के अंदर एफिडेबिट में फीस बताने का आदेश
35 स्कूलों ने नहीं दिया मान्यता के लिए आवेदन
अनुकंपा पर आठ को मिलेगी नौकरी
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