पत्नी को टांगी से काटने के आरोपी को उम्रकैद

Updated at : 05 Feb 2017 4:45 AM (IST)
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पत्नी को टांगी से काटने के आरोपी को उम्रकैद

चाईबासा : पत्नी की टांगी से काट कर हत्या करने के आरोपी उदय जोंको को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी चक्रधरपुर थाना अंतर्गत कुलीतोड़ांग के गुटूसाई टोला का निवासी है. 25 अक्तूबर 2010 को आरोपी की बहन चांदो […]

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चाईबासा : पत्नी की टांगी से काट कर हत्या करने के आरोपी उदय जोंको को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी चक्रधरपुर थाना अंतर्गत कुलीतोड़ांग के गुटूसाई टोला का निवासी है. 25 अक्तूबर 2010 को आरोपी की बहन चांदो जोंको के बयान पर थाने में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया है कि आरोपी की पत्नी सुकरमनी जोंकों अपनी मायके से विलंब कर शाम को घर आयी. उसी बात को लेकर आरोपी उदय ने बहन चांदो और पत्नी सुकरमनी जोंको को घर के कमरे में बंद कर टांगी लहाराते हुए हल्ला कर रहा था.

चांदो किसी तरह कमरे से निकलकर खेत की ओर भाग गयी. लेकिन उसकी भाभी सुकरमनी भाग नहीं सकी. उसे पति उदय ने टांगी से काट कर हत्या कर दी. चांदो घर से बाहर में ही रात बितायी. दूसरे दिन सुबह घर आकर घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी. इसके बाद थाने में मामला दर्ज किया गया.

प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सुनायी सजा
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