चक्रधरपुर : रेलवे संरक्षा से जुड़े कर्मचारियों के लिए रेलवे बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किये है. इस आदेश के मुताबिक अब संरक्षा से जुड़े वे कर्मचारी जिनका ग्रेड-पे 4200 या ज्यादा है, वह रेलवे के दोनों (एआइआरएफ व एनएफआइआर) मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारी नहीं होंगे. अगर सेफ्टी से जुड़ा कोई भी कर्मचारी किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन का पदाधिकारी है तो उसे 31 मार्च तक अपने पद से इस्तीफा देना होगा. रेलवे का मानना है कि कर्मचारी यूनियनों से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रहने की वजह से अपनी ऑफिस ड्यूटी को लेकर गंभीर नहीं रहते हैं.
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4200 से ज्यादा ग्रेड पे वाले नहीं बन सकेंगे यूनियन अधिकारी
चक्रधरपुर : रेलवे संरक्षा से जुड़े कर्मचारियों के लिए रेलवे बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किये है. इस आदेश के मुताबिक अब संरक्षा से जुड़े वे कर्मचारी जिनका ग्रेड-पे 4200 या ज्यादा है, वह रेलवे के दोनों (एआइआरएफ व एनएफआइआर) मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारी नहीं होंगे. अगर सेफ्टी से जुड़ा कोई भी कर्मचारी किसी […]
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