मां-बेटों को दो साल की सजा

Published at :16 Jul 2013 1:40 PM (IST)
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मां-बेटों को दो साल की सजा

चाईबासा : दहेज प्रताड़ना के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी पोड़ाहाट ओम प्रकाश की अदालत ने दो अलग अलग धाराओं में दो साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक मार की अतिरिक्त सजा एवं एक साल की सजा व पांच सौ रुपये जुर्माना, जुर्माना […]

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चाईबासा : दहेज प्रताड़ना के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी पोड़ाहाट ओम प्रकाश की अदालत ने दो अलग अलग धाराओं में दो साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक मार की अतिरिक्त सजा एवं एक साल की सजा व पांच सौ रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा सुनायी है.

सभी सजा साथ-साथ चलेगी. सजा पानेवाले आरोपियों में प्रदीप कुमार गुप्ता, सास राजोरानी देवी व जेठ मंतोष कुमार गुप्ता शामिल है. अदालत ने अपील के लिए तीनों दोषियों की जमानत स्वीकृत कर ली है.

बड़ाबांबो के सामुरसाई गांव निवासी पीड़िता सुभद्रा कुमार साह ने 10 फरवरी 07 को पति प्रदीप कुमार गुप्ता, सास राजोरानी देवी, जेठ मंतोष कुमार गुप्ता, देवर संतोष कुमार गुप्ता व कार्तिक प्रसाद गुप्ता के खिलाफ चक्रधरपुर थाने में प्रताड़ना व जान से मारने की धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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