पति को आजीवन व सास को 10 साल की कैद, तीन बरी
Updated at : 03 Aug 2016 6:15 AM (IST)
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चाईबासा : दहेज हत्या के एक मामले पर सुनवाई कर प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी पति शय्यद मसीउल्लाह को आजीवन तथा सास सबिहा बानो को दस साल जेल की सजा सुनायी है. साथ ही पति पर 15 हजार तथा सास पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि ससुर […]
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चाईबासा : दहेज हत्या के एक मामले पर सुनवाई कर प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी पति शय्यद मसीउल्लाह को आजीवन तथा सास सबिहा बानो को दस साल जेल की सजा सुनायी है. साथ ही पति पर 15 हजार तथा सास पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है,
जबकि ससुर बसीउद्दीन, देवर जाकाउल्लाह व सजाउल्लाह को इस आरोप से बरी कर दिया गया है. घटना के संबंध में धतकीडीह जमशेदपुर निवासी अब्दुल सत्तार द्वारा नोवामुंडी थाने में 26 जनवरी 2015 को मामला दर्ज कराया गया था.
इसमें उन्होंने बताया कि 25 जनवरी की दोपहर दो बजे उसकी बेटी रेहना परवीन उर्फ राना की डांगुवापोशी स्थित ससुराल में हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में पति शय्यद मसीउल्लाह, ससुर वसीउद्दीन, सास सबिहा बानो, देवर जाकाउल्लाह, सजाउल्लाह, ननद इशरत जहां, नुसरत जहां व राहत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
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