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321 लीजधारियों पर होगा अतिक्रमण का केस

चाईबासा. राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव ने दिया अफसरों को आदेश चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम में 2393 लीजधारी हैं. इसमें 846 लीजधारियों के लीज का नवीकरण हुआ है. शेष 1547 लीजधारियों में से 1226 लीजधारियों ने ही लीज नवीकरण के लिए आवेदन दिया है. यह तथ्य शनिवार को राजस्व, निबंधन तथा भूमि सुधार के संयुक्त […]

चाईबासा. राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव ने दिया अफसरों को आदेश

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम में 2393 लीजधारी हैं. इसमें 846 लीजधारियों के लीज का नवीकरण हुआ है. शेष 1547 लीजधारियों में से 1226 लीजधारियों ने ही लीज नवीकरण के लिए आवेदन दिया है. यह तथ्य शनिवार को राजस्व, निबंधन तथा भूमि सुधार के संयुक्त सचिव रामकुमार सिन्हा के समक्ष अफसरों ने समाहरणालय सभागार में हुई समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया. इस पर संयुक्त सचिव ने लीज नवीकरण कराने को लेकर आवेदन नहीं देने वाले 321 लीजधारियों को नोटिस करने का आदेश दिया. नोटिस के बाद भी लीज नवीकरण का आवेदन नहीं करने वाले लीजधारियों पर अतिक्रमण का केस करने का निर्देश दिया.
श्री सिन्हा को अफसरों ने बताया कि जिले में कुल 72 गांवों के रैयतों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं दिया गया है. कुल चार करोड़ राशि वितरित होने तथा चार करोड़ की राशि और वितरित होने की प्रक्रिया में है, इसकी जानकारी अफसरों ने संयुक्त सचिव को दी. शेष 35 करोड़ की राशि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण अब तक नहीं बांटी जा सकी है. इस पर संयुक्त सचिव ने कहा कि मुआवजा की राशि नहीं बांटने पर अफसरों पर कार्रवाई होगी. संयुक्त सचिव ने 23 जुलाई से 18 अगस्त तक 72 गांवों में कैंप लगाकर मुआवजा राशि देने का आदेश दिया. मौके पर एडीसी जयकिशोर प्रसाद, जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर, चाईबासा एसडीओ तथा सीओ आदि उपस्थित थे.
खत्म होगा कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने का नियम. समीक्षा में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं जमा होने के कारण अब तक 35 करोड़ मुआवजे की राशि नहीं बांटी जा सकी है. संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव ला रही है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का नियम खत्म हो जायेगा. इस नियम के तहत वंशावली प्रशासन की ओर से बनायी जायेगी. वंशावली के आधार पर मुआवजा की राशि वितरित की जा सकेगी.
एसएआर कोर्ट में 31 पेंडिंग मामले पर होगी कार्रवाई
संयुक्त सचिव को बताया गया कि भूमि विवाद, गलत ढंग से हस्तांतरण करने आदि विवादित जमीन के 2 मामले जगन्नाथपुर, 9 चक्रधरपुर तथा चाईबासा एसएआर कोर्ट में 20 मामले हैं. इस संबंध में संयुक्त सचिव ने कहा कि पार्टी को एक नोटिस के भेजे जाने के दसवें दिन दूसरा नोटिस भेजें. दूसरे नोटिस पर पार्टी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर सीओ अपने पास मौजूद साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र निर्णय लें.

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