चाईबासा : माओवादी को सात साल की सजा

Updated at : 22 Dec 2019 9:54 AM (IST)
विज्ञापन
चाईबासा : माओवादी को सात साल की सजा

चाईबासा : आर्म्स एक्ट के मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य सोनाराम सुंडी को दोषी करार देकर सात साल की सजा सुनायी. आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ालगिया गांव तेलाइसुढ़ का रहनेवाला है. इस संबंध में मुफस्सिल थाना प्रभारी महेंद्र दास के बयान […]

विज्ञापन
चाईबासा : आर्म्स एक्ट के मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य सोनाराम सुंडी को दोषी करार देकर सात साल की सजा सुनायी. आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ालगिया गांव तेलाइसुढ़ का रहनेवाला है.
इस संबंध में मुफस्सिल थाना प्रभारी महेंद्र दास के बयान पर 12 जनवरी 2015 को थाने में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था. उन्होंने बताया था कि गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ालगिया के तेलाइसुढ़ निवासी सोनाराम सुंडी के घर में भाकपा माओवादी संगठन के सदस्य इकट्ठा हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देनेवाले हैं. सूचना मिलते ही रात्रि में थाना प्रभारी के नेतृत्व में तेलाइसुढ़ पहुंचे. सोनाराम सुंडी के घर की चारों तरफ से घेराबंदी की. इसके बाद लोग भागने लगे. जिसमें पुलिस ने खदेड़कर सोनाराम सुंडी को पकड़ लिया.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola