चाईबासा : चक्रधरपुर इलाहाबाद बैंक लूट के आरोपी रतनलाल महतो की जमानत याचिका पोड़ाहाट अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार की अदालत ने खारिज कर दी. आरोपी रतनलाल महतो टोकलो थाना अंतर्गत गुंजा गांव का रहनेवाला है. इस संबंध में चक्रधरपुर थाना प्रभारी गोपीनाथ तिवारी के बयान पर 16 मई-17 को अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है.
पुलिस अनुसंधान में आरोपी रतनलाल महतो, वासुदेव महतो, दिनु मुंडा व मो राजा को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों ने पुलिस को दिये बयान में बताया है कि 12 मई-17 को आरोपी रतनलाल महतो ने बैंक में घुस कर पहले एक घंटे तक रेकी की थी. इसके बाद 16 मई 17 को योजनाबद्ध तरीके से बैंक से 12 लाख 84 हजार 129 रुपये लूटकर फरार हो गये.
सभी देवगांव, बड़ाबंबो होते हुए सरायकेला जंगल पहुंचे. यहां रुपये का बंटवारा किया गया. रतनलाल महतो ने 50 हजार रुपये से ज्यादा लिया. इसके बाद वहां से सभी अपने-अपने घर चले गये. आरोपी वासुदेव महतो बड़बिल का रहनेवाला है. उक्त आरोपियों ने पुरुलिया के बोरो थाना क्षेत्र के ग्रामीण बैंक तथा चक्रधरपुर के रामचंद्रपुर स्थित पेट्रोल पंप से भी लूटपाट की थी.