बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

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प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला बच्ची को बहला-फुसलाकर दिया घटना को अंजाम चाईबासा : बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी छोटू दास को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. आरोपी चक्रधरपुर […]

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प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

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बच्ची को बहला-फुसलाकर दिया घटना को अंजाम
चाईबासा : बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी छोटू दास को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.
आरोपी चक्रधरपुर के पंचमोड़ (बालाजी मंदिर स्थित रेलवे क्वार्टर) का निवासी है. घटना वर्ष 2014 की है. आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर घर से ले गया और बलात्कार किया. बच्ची रोते हुए घर आयी. माता-पिता के रोने का कारण पूछने पर आपबीती बतायी. इसके बाद थाना में मामला दर्ज किया गया.
दुष्कर्मी को 14 साल की सजा
बच्ची से दुष्कर्म के एक अन्य मामले में प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने आरोपी महानायक उर्फ मनोज देवगम को दोषी करार देकर 14 साल की सजा सुनायी. वहीं 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. आरोपी मुफस्सिल थाना के तुइबीर गांव का रहनेवाला है. घटना वर्ष 2015 की है. जानकारी के अनुसार स्कूल छुट्टी के बाद दोपहर में बच्ची घर जा रही थी. उसी समय आरोपी ने बच्ची को अकेला पाकर रोक लिया. उसे बिस्कुट का लालच देकर एक खाली मकान में ले गया. वहां दुष्कर्म कर रहा था. उसी समय गांव के लोग पहुंच गये. दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसे. लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया.
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