आर्म्स एक्ट के तीन आरोपियों को दो-दो साल की मिली सजा

Updated at : 29 Jun 2018 4:56 AM (IST)
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आर्म्स एक्ट के  तीन आरोपियों को दो-दो साल की मिली सजा

चाईबासा : द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तीन आरोपियों को 2-2 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 5000-5000 रुपये जुर्माना भी लगाया है. सजा पानेवाले आरोपियों में मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के तमाड़बांध निवासी सावन उर्फ राजेन उर्फ मौसम तामसोय, चक्रधरपुर के पदमपुर निवासी मोटका सोय […]

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चाईबासा : द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तीन आरोपियों को 2-2 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 5000-5000 रुपये जुर्माना भी लगाया है. सजा पानेवाले आरोपियों में मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के तमाड़बांध निवासी सावन उर्फ राजेन उर्फ मौसम तामसोय, चक्रधरपुर के पदमपुर निवासी मोटका सोय व सीकेपी के हरिजन बस्ती निवासी विक्रम मुखी शामिल हैं. सदर थाना के पूर्व थाना प्रभारी चक्रवर्ती कुमार राम के बयान पर 1 दिसंबर 2012 को थाने में उक्त आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

तीनों आरोपी चाईबासा ग्रामीण बैंक और तंबाकूपट्टी में व्यवसायी से लूटपाट की थी. पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने संत जेवियर बालक स्कूल के पाताहातु पुल के पास से गिरफ्तार किया था. तीनों बाइक से पाताहातु जा रहे थे. एक ही बाइक पर तीनों युवक जा रहे थे तभी पुलिस ने इनका पीछा किया. पुलिस को देख तीनों आरोपी बाइक से और तेजी से भागने लगे. संदेह होने पर पुलिस ने पीछा कर पुल के पास पकड़ लिया. तलाशी के क्रम में सावन तामसोय के कमर में पिस्टल और गोली बरामद की गयी.

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