सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Updated at : 08 Jun 2018 5:55 AM (IST)
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सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

चाईबासा : शादी समारोह में गयी एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपी जीतू महतो और मुकेश महतो की प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी. दोनों आरोपी आनंदपुर थाना क्षेत्र तेंतुलडीह गांव के रहनेवाला हैं. पीड़िता के पिता के बयान पर एक जनवरी […]

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चाईबासा : शादी समारोह में गयी एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपी जीतू महतो और मुकेश महतो की प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्र की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी. दोनों आरोपी आनंदपुर थाना क्षेत्र तेंतुलडीह गांव के रहनेवाला हैं. पीड़िता के पिता के बयान पर एक जनवरी 2018 को आनंदपुर थाने में उक्त आरोपियों के अलावा राकेश महतो, अंकित महतो, बुतरू महतो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. दर्ज मामले में बताया गया है

कि 29 नवंबर 2017 को उसकी नाबालिग बेटी अपनी एक सहेली के साथ अपने रिश्तेदार के गांव तेंतुलडीह गांव गयी थी. वहां पर रात को पार्टी में उसकी बेटी भी नाच रही थी. रात को जब सहेली के साथ वह शौच करने के लिए बाहर निकली, तो उक्त सभी आरोपियों ने दोनों को पकड़ लिया और तेंतुलडीह गांव स्थित तालाब किनारे ले गया. वहां पर उसकी बेटी की सहेली उन लोगों की चंगुल से भाग गयी. इसके बाद सभी आरोपियों ने बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

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