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कॉलेजों में स्वीकृत पद से अधिक सीटों पर नहीं ली जा सकती गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं

कुलपति प्रो. डॉ. शुक्ला माहांती ने कहा, घंटी आधारित शिक्षकों की तैनाती के बाद गेस्ट फैकल्टी का नहीं कर सकते भुगतान चाईबासा : कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में स्वीकृत पद से अधिक सीट पर गेस्ट फैकल्टी की बहाली नहीं की जा सकती. विश्वविद्यालय की ओर से अधिकांश विषयों में अलग-अलग महाविद्यालयों में शिक्षकों के […]

कुलपति प्रो. डॉ. शुक्ला माहांती ने कहा, घंटी आधारित शिक्षकों की तैनाती के बाद गेस्ट फैकल्टी का नहीं कर सकते भुगतान

चाईबासा : कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में स्वीकृत पद से अधिक सीट पर गेस्ट फैकल्टी की बहाली नहीं की जा सकती. विश्वविद्यालय की ओर से अधिकांश विषयों में अलग-अलग महाविद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के आलोक में रिक्त पदों पर घंटी आधारित शिक्षकों की तैनाती कर दी है.
बावजूद बड़े पैमाने पर ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई विषयों में पर्याप्त संख्या में घंटी आधारित फैकल्टी की नियुक्ति के बाद गेस्ट फैकल्टी की बहाली कर मानदेय के मद में 5000-5000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है. मामला संज्ञान में आने के बाद कुलपति प्रो. डॉ. शुक्ला माहांती ने कहा कि स्वीकृत पदों पर घंटी आधारित शिक्षकों की तैनाती के बाद गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं जारी नहीं रखी जा सकतीं. जिन विषयों में शिक्षक नहीं मिल रहे. ऐसे विषयों में कॉलेज प्राचार्य जरूर अपने स्तर से गेस्ट फैकल्टी रख सकते हैं. पूर्व के नियमानुसार संबंधित शिक्षकों के भुगतान में कहीं कोई परेशानी नहीं है.
कुलपति ने कहा कि विवि में अलग-अलग विषयों में खाली पड़े पदों पर घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली के लिए नये सिरे से प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी. रिक्त पदों पर नई बहाली होने तक गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं ली जा सकती हैं. उन्होंने कहा कि घंटी आधारित शिक्षकों की पदस्थापना के साथ ही गेस्ट फैकल्टी की सेवाओं को लेकर कॉलेजों को स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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