27 दिन की बेटी को कुआं में फेंक कर हत्या के दोषी पिता को उम्रकैद

Updated at : 16 Sep 2017 4:11 AM (IST)
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27 दिन की बेटी को कुआं में फेंक कर हत्या के दोषी पिता को उम्रकैद

करंजिया कोर्ट ने पिता को दोषी करार देकर फैसला सुनाया मां की गोद में दूध पी रही थी बच्ची, पिता ने छीनकर फेंका बेटी के जन्म से नाराज था आरोपी, कोर्ट ने जुर्माना लगाया कुमारडुंगी : 27 दिनों की बेटी को कुआं में फेंक कर हत्या मामले में करंजिया कोर्ट ने आरोपी पिता आनंद नायक […]

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करंजिया कोर्ट ने पिता को दोषी करार देकर फैसला सुनाया

मां की गोद में दूध पी रही थी बच्ची, पिता ने छीनकर फेंका
बेटी के जन्म से नाराज था आरोपी, कोर्ट ने जुर्माना लगाया
कुमारडुंगी : 27 दिनों की बेटी को कुआं में फेंक कर हत्या मामले में करंजिया कोर्ट ने आरोपी पिता आनंद नायक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त जेल होगी. इस संबंध में दर्ज मामले के अनुसार जशीपुर थानांतर्गत कुम्हार पंडुगंडी गांव में 11 अगस्त 2015 को बनलता नायक अपनी 27 दिन की नवजात बेटी को दूध पिला रही थी. इसी दौरान उसका पति आनंद नायक वहां पहुंचा. बेटी के जन्म के कारण वह काफी नाराज था. उसने 27 दिन की बेटी को पत्नी की गोद से छीन लिया. वहीं घर के आंगन के कुआं में फेंक दिया.
डूबने के कारण नवजात की मौत हो गयी. घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया था. इस मामले की सुनवाई कर करंजिया का अतिरिक्त जिला जज सत्यापीर मिश्र ने आरोपी पिता को सजा सुनायी. मामले में सरकारी अधिवक्ता संतोष कुमार साहु हैं.
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